बर्खास्त जवानों को नहीं मिली राहत

BHASKAR MISHRA

high_court_visualबिलासपुर— बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज एक अहम मामले में सुनवाई करते हुए ड्यूटी से गायब जवानों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी कर जवानों की बर्खास्तगी को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ड्यूटी छोड़कर भागनेवाले जवानों की करूततें कायरना है। ऐसे में लोगों को नक्सलियों के दया पर निर्भर रहना पड़ सकता है।

                   हाईकोर्ट ने कहा है कि ड्यूटी छोड़कर भागनेवाले जवानों को देखकर अन्य जवानों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मालूम हो कि राजनांदगांव में जंगलवार की ट्रेनिंग लेने के बाद जवानों को नक्सली क्षेत्र में ड्यूटी तैनात किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 15 जवान ड्यूटी से गायब हैं।

                       मामले में कार्रवाई करते हुए शासन ने साल 2009 में एक आदेश जारी कर सभी 15 जवानों को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। जिसके विरोध में संतोष कुमार समेत सभी 15 जवानों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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