नई दिल्ली- केरल में बाढ़ के चलते हुई तबाही के मद्देनजर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानि CBDT ने मंगलवार को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है.ये तारीख पहले 31 अगस्त थी लेकिन अब इसे 15 दिन आगे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है. इनकम टैक्स विभाग ने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी. पहले ही 26 जुलाई को विभाग ने आय़कर भरने की आखिरी तारीख को एक माह के लिए बढ़ा कर 31 जुलाई से 31 अगस्त तक का समय दिया था.
बता दें कि सीबीडीटी ने कहा है कि आखिरी तारीख से पहले इनकम टैक्स न भरने पर 1000, 5000 और 10,000 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है. 5 लाख के भीतर इनकम टैक्स पर1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. वर्ष 2018-19 के लिए 7 आयकर फॉर्म हैं।
Due date for filing of Income Tax Returns for taxpayers in Kerala extended till 15th September, 2018; For details, please log on: https://t.co/WYnLCxjVMM
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 28, 2018
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्म आईटीआर 1 है. कई करदाता बीमा पॉलिसी, टैक्स-फ्री बॉन्ड और पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) से मैच्योरिटी को रिपोर्ट नहीं करते हैं.