बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बेची जा सकेगी हाईड्रोक्लोरोक्वीन दवा,ओपीडी मरीजों के लिये मिलेगी निःशुल्क वाहन सुविधा,इन नंबरो पर कर सकते है संपर्क

Shri Mi
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बिलासपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण की आपात स्थिति को देखते हुए हाईड्रोक्लोरोक्वीन एवं क्लोरोक्वीन दवा की बिक्री डॉक्टर की पर्ची के बगैर नहीं की जा सकेगी।कलेक्टर डॉ. संजय अलंग ने इन दोनों दवाओं की कालाबाजारी पर रोकथाम के लिए उक्त निर्देश दिया है। सहायक खाद्य नियंत्रक द्वारा जिले के सभी दवा विक्रेताओं को इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि इन औषधियों के क्रय-विक्रय दस्तावेजों का नियमित संधारण किया जाये। कलेक्टर ने कहा कि इन दवाओं का पर्याप्त स्टाक रिजर्व रखा जाये। साथ ही एन्टीबायटिक दवा इजिन्थ्रोमाइसिन का भी पर्याप्त स्टाक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।सीजीवालडॉटकॉम व्हाट्सएप के (NEWS) ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये,और पाये देश-प्रदेश की विश्वसनीय खबरे

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कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए जारी लॉकडाउन के दौरान ओपीडी मरीजों को जिला चिकित्सालय लाने, ले जाने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए छत्तीसगगढ़ शासन के निर्देश पर निःशुल्क वाहन की व्यवस्था की गई है।मरीजों को आवश्यकता यह वाहन उपलब्ध कराया जायेगा जिसके जिला चिकित्सालय के कर्मचारी फ्रांसिस वडरू सहायक ग्रेड-2 मोबाईल नंबर 9399240509 एवं प्रदीप शर्मा मोबाईल नंबर 9907178430 से सीधे सम्पर्क किया जा सकता है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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