बिलासपुर,बस्तर,कवर्धा समेत इन जिलो मे धारा 144 लागू,जानें क्या-क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद

Shri Mi
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बिलासपुर। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर बिलासपुर डॉ. संजय अलंग ने सम्पूर्ण जिले में नगरीय क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवश्यक सेवा वाले संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठानों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सम्पूर्ण जिले में धारा 144 भी प्रभावशील कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी के आदेश के अनुसार प्रत्येक नगरीय निकायों के अलावा सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों के एक जगह पर एकत्रित होने, सभा, जुलूस, धरना, रैली, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि किसी भी प्रकार के कामों को जिसमें लोग एकत्रित हों, उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए

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आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पूरे जिले में मंडियों, दुकान, ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापना एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट, गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, टेलीफोन व इंटरनेट सेवाएं, स्थायी होटल एवं रेस्टारेंट, मोबाइल रिचार्ज एवं सर्विसेस, डेली नीड्स व किराना, राशन, मिल्क पार्लर, बेकरी दुकानों विद्युत व्यवस्थापक,को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त अनिवार्य रूप से बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है।

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जारी शासन के निर्देशों का किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर दंडनीय कार्रवाई की जायेगी।

जगदलपुर कलेक्टर डॉ. अय्याज तम्बोली द्वारा एपिडेमिक डिसीस एक्ट 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज 22 मार्च के रात 9 बजे से बस्तर जिले के समस्त सीमा के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्तिथि को नियंत्रण में रखने के लिए सभी सब्जी फल अनाज मंडियाँ,दुकान और ठेला, मेडिकल स्थापनाएँ और मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं केरियर सेवाएँ, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएँ (जिनमे एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं,सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाए, फायर बिग्रेड, टेलिफोन व इंटरनेट सुविधाएँ, होटल और रेस्टोरेंट, मोबाइल रिचार्ज व सर्विसेज दुकाने, डेलीनीडस, किराना दुकान, राशन दुकाने मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थाएं, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को धारा 144 के तहत 31 मार्च 2020 या आगामी आदेश पर्यंत तक अनिवार्य रूप से बंद रखने के लिए आदेशित किया गया है । आदेश के उल्लंघन किए जाने पर नियम अंतर्गत सक्त कार्यवाही किया जाएगा।

महासमुंद जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आज 22 मार्च 2020 से धारा-144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही जिले में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध लग गया है। पहले यह केवल नगरीय सीमा में लागू थी।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुनील कुमार जैन ने आज धारा-144 लागू करते हुए आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संकामक बीमारी है, जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हप्तों में महामारी का रूप ले रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्पर्क से पीड़ित संदेही से दूर रहने की संगरोध की सख्त हिदायत दी है।

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कलेक्टर श्री के.एल. चौहान ने जिले में तत्काल प्रभाव से धारा-144 लागू कर दिया है, जो आगामी 31 मार्च 2020 के रात्रि 09 बजे तक लागू रहेगा। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए अनावष्यक भीड़भाड़ से बचने हेतु उक्त प्रतिबंधात्मक आदेष जिले के सभी नगरीय निकायों के साथ ही साथ ग्रामीण अंचलों सहित हाट-बाजार, धार्मिक एवं सामाजिक स्थल, मेला-मड़ई इत्यादि में भी लागू होगा।

कवर्धा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवनीश कुमार शरण ने कोरोना वायरस के रोकथाम और नियंत्रण के लिए पूरे कबीरधाम जिले में 31 मार्च या आगामी आदेश तक धारा 144 लागू कर दिया है। यह आदेश आज 22 मार्च से लागू किया गया है। इससे पहले यह धारा 144 नगरीय निकाय सीमा के लिए लागू किया गया था।   कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवनीश कुमार शरण ने इसके  अतिरिक्त  कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने की दृष्टि से ऐेपिडेमिक डिसीज एक्ट के तहत् जिला के समस्त नगरीय सीमा के अंतर्गत आने वाले चुनिंदा संस्थाओं, दुकानों और प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं, दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 31 मार्च या आगामी आदेशपर्यन्त अनिवार्य रूप से बंद रखने के लिए आदेशित किया है। इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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