बिलासपुर एयरपोर्ट का अधूरा काम अक्टूबर तक पूरा कराए…जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश ज़ारी

Chief Editor
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बिलासपुर।बिलासपुर में एयरपोर्ट की मांग के लिए पत्रकार कमल दुबे और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन की  जनहितयाचिका की सुनवाई पश्चात आदेश के लिए सुरक्षित याचिका में गुरूवार को बिलासपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश  जस्टिस राम चन्द्र मेनन एवं पी पी साहू की खण्डपीठ ने आदेश पारित किया है । जिसमें एयरपोर्ट का अधूरा काम ने वाले अक्टूबर महीने तक पूरा करने कहा गया है। इस आदेश के तहत राज्यसरकार के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए  कहा गया है कि युद्ध स्तर पर कदम उठाते हुए विकास के लिए आवश्यक राशि की स्वीकृति तुरंत जारी की जावे  । गौरतलब है की एयरपोर्ट एकाउंट में फण्ड होने के बावजूद 1.22 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति लगभग 3 माह से लंबित है।उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जितने भी अधूरे कार्य दर्शाए गए है ,उन सभी को अक्टूबर 2020 तक पूरा कर वस्तु स्थिति की जानकारी तुरंत डी जी सी ए को दी जाए  । जिससे कि वह 3-सी लाइसेंस के लिए बिना देरी के निरीक्षण कर सके।

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इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार के अधिकारी सेना से आवश्यक जमीन लेने के लिए उचित फॉर्मेट में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप आवेदन रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत करें। आवेदन प्राप्त होने पर सभी आवश्यक कदम उठाते हुए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश रक्षा मंत्रालय एवं अन्य अधिकारियों को दिए जाते है ।

अपने आदेश के अंत मे उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह मामला व्यापक जनहित का है । इसलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय इस दिशा में आपसी सहयोग से कार्रवाई करे और अगली सुनवाई 20 अक्टूबर के पहले उच्च न्यायालय को अवश्य अवगत कराएं ।मामले में जनहित याचिकाओँ पर आशीष श्रीवास्तव, सुदीप श्रीवास्तव और संदीप दुबे ने पैरवी की। वहीं ए.जी. सतीश चन्द्र वर्मा राज्य सरकार और एएसजी. रमाकांत मिश्रा केन्द्र सरकार की ओर से उपस्थित थे ।

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