इन अनुज्ञप्ति धारियों के कोल डिपो में पिछले 5 वर्षों में छापामार कार्यवाही के बाद क्या-क्या अनियमितता पाई गई और उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई । सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी है कि बिलासपुर जिले में कुल 93 कोल भंडार अनुज्ञप्ति धारी हैं ।वर्ष 2014 15 से 2018 19 तक छत्तीसगढ़ खनिज ( खनन, परिवहन तथा भंडारण ) नियम 2009 के भंडारण नियम और शर्तों के उल्लंघन पाए जाने पर कार्यवाही की गई है ।
इसी तरह बेलतरा विधायक रजनीश सीने सवाल किया है कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन सी एजेंसी व व्यक्ति को कितनी क्षमता का कोयला भंडारण की अनुमति कब – कब प्रदान की गई है । इस के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी है कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 13 लोगों को कोयला भंडारण अनुज्ञा पत्र जारी किए गए हैं ।
जिनमें ग्राम गतौरी में अरपा फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड को 25000 मीट्रिक टन क्रशिंग के लिए , गतौरी – नवगंवा में शंभवी एनर्जी एंड कॉल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को 25000 मि. टन वाशरी लिए, ग्राम मोहतराई में रमाकांत मौर्य को एक हजार मैट्रिक टन भंडारण के लिए , ग्राम सेंदरी में मैसर्स छत्तीसगढ़ पावर एंड कॉल बेनिफिकेशन लिमिटेड को 35 हजार मैट्रिक टन भंडारण के लिए , गतौरी – जलसो ग्राम में कोलमैन लॉजिस्टिक को 20000 मीट्रिक टन क्रशिंग के लिए, ग्राम गतौरी में मैसर्स सत्या पावर एंड इस्पात लिमिटेड को 50000 मीट्रिक टन वाशरी के लिए , बेलतरा में मेसर्स इंद्रमणि कोल्ड बेनिफिकेशन को 50000 मि . टन वाशरी के लिए , ग्राम सेंदरी में सैंडोज इंपेक्स लिमिटेड को 29 हजार मैट्रिक टन भंडारण के लिए, बेलतरा में फील मिनरल्स बेनिफिकेशन एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 25 हजार मैट्रिक टन भंडारण के लिए , बेलतरा में मैसर्स गुरु कृपा कोल बेनिफिकेशन को 9000 मीट्रिक टन भंडारण के लिए , गतौरी और जलसों में मेसर्स कोलमैन लॉजिस्टिक को 25000 मीटर भंडारण के लिए , गतौरी में मैसर्स बालाजी कॉल ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन को 2000 मीटर भंडारण के लिए और लिम्हा ग्राम में मैसर्स कश्यप कोल डिपो को 500 मीटर भंडारण के लिए अनुज्ञा पत्र जारी किए गए हैं।