बिलासपुर लॉकडाउन : आईडी कार्ड दिखाने पर किसे मिलेगी आने – जाने की अनुमति….? कलेक्टर के आदेश में कुछ और प्वाइंट शामिल

Chief Editor
2 Min Read

बिलासपुर । कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए बिलासपुर में भी 22 सितंबर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है । इस बार लॉकडाउन के दौरान कड़ी व्यवस्था रखी गई है । जिला कलेक्टर की ओर से सोमवार को जारी आदेश में परीक्षार्थियों ,दूध पार्लर आदि को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है । साथ ही परिचय पत्र दिखाने पर अस्पताल- पैथोलैब जाने की अनुमति होगी ।

Join Our WhatsApp Group Join Now

  जिला कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर की ओर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि 19 सितंबर को जारी किए गए आदेश में कुछ और अंश शामिल किए जा रहे हैं  । जिसके मुताबिक हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ और उनके अधीनस्थ न्यायालय ,महाधिवक्ता कार्यालय ,रेक पॉइंट पर लोडिंग – अनलोडिंग कार्य ,निजी सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षाकर्मी कार्य ,प्रवेश हेतु इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालय ,विभिन्न परीक्षा केंद्र ,अस्पताल एवं शासकीय खाद्यान्न संग्रहण से संबंधित परिवहन ,लोडिंग / अनलोडिंग संबंधी कार्य भी उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे । इसी तरह दूध पार्लर व दूध वितरण तथा न्यूज़पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समय अवधि सुबह 6 बजे से 8  बजे तक और शाम 5  बजे से 6:30 बजे तक की होगी।

 आदेश में यह भी जोड़ा गया है कि प्रतियोगी अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका प्रवेश पत्र, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन की दशा में उनका कॉल लेटर तथा रेलवे / टेलीकॉम संचालक एवं रखरखाव कार्य हॉस्पिटल या कोविड-19 कर्मचारियों चिकित्सक, अध्यापक, बैंक कर्मचारी ,सुरक्षाकर्मी ,उच्च न्यायालय एवं महाधिवक्ता कार्यालय के कर्मचारी होने की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड -पास के रूप में मान्य किया जाएगा । मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड विधि मान्य परिचय पत्र दिखाने पर अस्पताल पैथोलॉजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी।।

  •  
Share This Article
close