बिलासपुर-बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर चलाने और जानकारी प्रसारित करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ महामारी एक्ट 1897 के अधिनियम धारा 188 के तहत अपराध दर्ज किया है।सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने बताया कि कुदुदंड 27 खोली निवासी एक युवती तीन-चार दिन पहले विदेश से लौटी थी घर पहुंचने से पहले उसका कोरोना चेकअप भी हुआ था। इस दौरान आइसोलेशन पर ही रही ।करीब 3 दिन बाद सोशल साइट पर एक वीडियो वायरल हुआ वीडियो में बताया जा रहा है कि युवती कोरोना वायरस से पीड़ित है। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए
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युवती की पिता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना में युवक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।बाहर हाल वीडियो प्रसारित होने के बाद बिलासपुर में हड़कंप मच गया है। वही पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए युवक के खिलाफ भारत सरकार 1897 महामारी अधिनियम की धारा 188 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
थाना प्रभारी परवेश तिवारी ने बताया कि युवती विदेश लौटने के बाद कोरोना टेस्ट की सारी प्रक्रियाओं का पालन किया है। उसके पिता ने सोशल साइट पर भ्रामक खबर चलने पर दुख जाहिर किया है। सूत्रों की माने वीडियो वायरल करने वाला युवक रिश्ते में में युवती का भाई है। दोनों ने मजाक मजाक में वीडियो बनाया है। और फिर वायरल कर दिया। लेकिन शिकायत पर युवक के खिलाफ अपराध दर्ज हो गया है। थाना प्रभारी ने बताया आरोपी पर सख्त कार्रवाई होगी।