बेमेतरा-बस्तर के जिपं के शिक्षकों को वरिष्ठता ,योग्यता के आधार पर मिल सकेगा प्रमोशन…. एसोसिएशन ने की थी पहल

Chief Editor
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रायपुर।बेमेतरा और बस्तर जिला पंचायत के अंतर्गत आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को भी वरिष्ठता और योग्यता के अनुसार प्रमोशन मिल सकेगा। इस संबंध में एम्प्लाइस एसोसिएशन की पहल पर सामान्य प्रशासन विभाग ने नया मार्गदर्शन जारी कर दिया है।एसोसिएशन की ओर से जानकारी दी गई है कि आरक्षण रोस्टर के अनारक्षित बिंदु पर वरिष्टता एवम् योग्यता के आधार पर आरक्षित वर्ग को पदोन्नति देने संबंधी सामान्य प्रशासन की 11 फरवरी 2008 की कंडिका दो में उल्लेखित प्रावधान को पंचायत एव ग्रामीण विकास विभाग ने गलत व्याख्या कर आरक्षण रोस्टर के अनारक्षित बिंदु को सामान्य वर्ग केलिए आरक्षित कर जिला पंचायत बस्तर बेमेतरा ने शिक्षक पंचायत से व्याख्यता पद की  पदोंन्नति दी है।   सीजीवालडॉटकॉम के whatsapp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
कबीरधाम जिला पंचायत व पुलिस विभाग मुंगेली ने आरक्षक से प्रमुख आरक्षक की पदोन्नति पर स्टे लिया और  हाई कोर्ट  ने प्रकरण क्रमांक WPS 1806/2018 एवम् WPS 3247/2018 याचिका कर्ता नरेंद्र कुमार पात्रे व भागवत प्रसाद खंडे वर्सेस जिला पंचायत व राज्य सरकार   में दिए निर्णय दिनांक 27 अप्रैल 2018के कंडिका 4,5,6में स्पष्ट किया कि रोस्टर के अनारक्षित बिंदु पर egibility,seniority and sutability के आधार पर आरक्षित वर्ग भी पद पा सकता है और  हाईकोर्ट के आदेश पर  पुलिस विभाग मुंगेली व जिला पंचायत कबीरधाम ने पद दिए हैं।
परन्तु बेमेतरा ,बस्तर ने नियम का पालन नहीं किया ।  जिस पर  एम्पलॉइज एसोसिएशन छ ग के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार नवरंग ने 25 सितंबर  2018 को अपर मुख्य सचिव पंचायत आर पी मंडल से मिलकर हाईकोर्ट के निर्णय और दिनांक 11/02/2018 के कंडिका दो की अभिमत सामान्य प्रशासन विभाग से मांग कर बस्तर व बेमेतरा सहित सभी जिला पंचायत को नई मार्गदर्शन देने  का अनुरोध किया  ।  सामान्य प्रशासन विभाग ने दिनांक 12/10/2018 के  ACS पंचायत के पत्र का जवाब देकर स्पष्ट किया कि 11 फरवरी 2011 का आदेश व हाईकोर्ट के आदेशानुसार योग्यता व वरिष्टता के आधार पर आरक्षित वर्ग का कर्मचारी अनारक्षित बिंदु से पदोन्नति  पा सकता है  ।
GAD के अभिमत के आधार पर छत्तीसगढ़  पंचायत एवम् ग्रामीण विभाग के पत्र क्र/पंचा/शिक्षा/प ग्रा वि वि/22/2018/32 अटल नगर रायपुर दिनांक 02/फरवरी/2019 को जितेंद्र कुमार शुक्ला उपसचिव  छ ग शासन के हस्ताक्षर से जारी मार्गदर्शन देकर  कबीरधाम सहित सभी जिला पंचायत छत्तीसगढ़  को कार्यवाही  हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार  करने पत्र जारी किया है  ।
 संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार नवरंग उप प्रदेश अध्यक्ष एम के राणा प्रांतीय सचिव राधेश्याम टंडन ने बस्तर ,बेमेतरा  जिला पंचायत के  पदों पर  आदेश 22/6/2017के योग्यता व वरिष्ठता के आधार पर संशोधित आदेश प्रसारित कर वरिष्ठ वंचित अनुसूचित जाति व जनजाति को पदोन्नति देने की मांग की है ।
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