ब्रिलियन्ट पब्लिक स्कूल को हाईकोर्ट का फरमान..ट्यूशन फीस मामले में आदेश..2 सप्ताह में देना होगा जवाब

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- हाईकोर्ट न्यायधीश पीएम सैम कोशी की अदालत ने आज ब्रिलियन्ट पब्लिक स्कूल को नोटिस जारी कर फीस निर्धारण को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्कूल को दो सप्ताह के अन्दर जवाब देने को कहा है। 

                   कोरोना काल में सबकी हालत खराब है। बच्चों के माता पिता भी इससे अछूते नहीं है। शासन के निर्देश के बाद भी स्कूल संचालक मनमानी फीस वसूलने को लेकर  बाज नहीं आ रहे। परेशान अभिभावकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक मामले में हाईकोर्ट ने कक्षा एक से 12 तक सभी निजी स्कूलों को अभिभावकों से मात्र ट्यूशन फीस लिए जाने का फैसला किया।

                बावजूद इसके स्कूल संचालक हाईकोर्ट के आदेश का सहारा लेते हुए टूयूशन फीस के नाम अनाश शनाप शुल्क लेना शुरू कर दिया। मामले को लेकर ब्रिलियन्ट पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभीभावकों ने मनमानी ट्यूशन फीस वसूले जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

               ट्यूशन फीस को लेकर मामले में चार अभिभवाकों की यायिका पर आज सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से हाईकोर्ट अधिवक्ता रूपेश श्रीवास्तव और संदीप सिन्हा ने अभिभावकों की परेशानियों को न्यायाधीश के सामने रखा। याचिका कर्ता के वकील ने बताया कि निजी स्कूल संचालकों ने हाईकोर्ट के आदेश का सहारा लेकर ट्यूशन फीस अनाप बढ़ाकर राशि वसूल कर रहे हैं। वकीलों ने जानकारी दी कि ब्रिलियन्ट पब्लिक स्कूल समेत शहर में कई ऐसे संस्थान हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर विभाग से अनुमोदित भी नहीं है। बावजूद इसके अभिभावकों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए मनमानी राशि की वसूली हो रही है। 

                 मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायधीश पी.सैम कोशी की अदालत ने ब्रिलियन्ट पब्लिक स्कूल को नोटिस जारी कर किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दो सप्ताह के समय नोटिस का जवाब पेश करें।

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