भाजपा विधायक की सदस्यता की गई बहाल,जाने इस वजह से सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था

Shri Mi
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भोपाल।मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने पवई विधानसभा सीट के भाजपा विधायक प्रह्लाद लोधी की सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी।मालूम हो कि निचली अदालत द्वारा एक मामले में लोधी को दो साल की सजा सुनाये जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने दो नवंबर को उन्हें विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए

             
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हालांकि लोधी की अपील पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले पर 12 जनवरी तक स्थगन आदेश देने के साथ उनकी जमानत भी मंजूर कर ली जिसे उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा।इसके बाद प्रजापति ने प्रह्लाद लोधी की सदस्यता बहाल कर दी।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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