बिलासपुर—भारत निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा को जारी कर दिया है। 1 जनवरी 2019 को 18 साल पूरे कर चुके लोग अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा को जारी कर दिया है। मतदान करने से छूट गए पात्र व्यक्तियों के नाम सूची में शामिल करने और मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण निर्देश दिया है।
भारत निर्वान से जारी निर्देश के अनुसार 1 जनवरी 2019 को 18 साल की आयु पूरी कर चुके युवक और युवती मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे।
भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण को ध्यान में रखते हुए 26 दिसम्बर 2018 को विस्तृत मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 26 दिसम्बर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक लोग दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।
दावा और आपत्तियों का निराकरण 11 फरवरी 2019 के पहले किया जाएगा। 18 फरवरी से पहले डॉटाबेस को अपडेट और पूरक मतदाता सूची को तैयार कर लिया जाएगा। मतदाता सूची में संशोधन और नए नाम जोड़ने के बाद 22 फरवरी को अंतिम रूप से पुनरीक्षित मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।