भारी वाहनों पर पाबंदी..5 से 11 कोयला गाड़ियां भी नहीं चलेंगी बिलासपुर में

Shri Mi
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बिलासपुर। कलेक्टर पी. दयानंद ने बिलासपुर शहर के भीतर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध करने के निर्देश दिये हैं। सुबह 5 से रात 11 बजे तक भारी वाहनों, कैप्सूल, ट्रेलर, कोयला परिवहन वाहन का बिलासपुर नगर निगम की सीमा में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरानआवश्यक वस्तुएँ जैसे पीडीएस, सब्जी, फल, दूध, गैस सिलेण्डर, डीजल-पेट्रोल एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवश्यक वस्तुओं के वितरण में लगे वाहनों को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक शहर में प्रवेश की अतिरिक्त अनुमति दी गई है।

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उल्लेखनीय है कि महाराणा प्रताप चैक पर फ्लाई ओवर निर्माण में लगे वाहनों को डीपीएस स्कूल से जेपी वर्मा काॅलेज तक शहर में प्रवेश की अनुमति मुख्य अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर द्वारा माँगी गई है। जिस संबंध में शासकीय निर्माण कार्य को जनहित में समयावधि में पूर्ण करने की दृष्टि से उक्त वाहनों को प्रातः 9ः45 से प्रातः 10ः45 तक एवं शाम 5 से शाम 6 बजे तक अवधि में प्रवेश की अनुमति दी गई है। अनुमति पत्र की प्रति संबंधित वाहनों को विंड स्क्रीन पर चस्पा करनी होगी। साथ ही वाहन का उपयोग शासकीय कार्य हेतु किये जाने का उल्लेख करना होगा।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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