मंत्री के रूप में काम नहीं कर पाएंगे संसदीय सचिव, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Chief Editor
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high court cgबिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट में मंगलवार को 11 संसदीय सचिवों के मामले में सुनवाई हुई। इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्टे एप्लीकेशन स्वीकार किया है साथ ही संसदीय सचिवों के मंत्री के रूप में काम करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। मामले पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।

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छत्तसीगढ़ के संसदीय सचिवों के पद के लेकर याचिका लगाई गई है। जिसे पूर्व मंत्री मो. अकबर और मोर संगवारी की ओर से राकेश चौबे ने लगाया है। इस मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस नें इस पर संसदीय सचिवों के मंत्री के रूप में काम करने पर रोक लगाने आदेश जारी करदिया। उन्होने कहा कि यदि संसदीय सचिवों की नियुक्ति राज्यपाल की ओर से नहीं की गई है तो वे मंत्री के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। मामले में आगे की सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की गई है। तब तक  मंत्री के रूप में संसदीय सचिवों के  अधिकार  सीज कर लिए गए हैं।

मामले में मो. अकबर की ओर से अधिवक्ता अमृतो दास और मोर संगवारी के राकेश चौबे की ओर से अभ्युदय सिंह ने पैरवी की।

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