मंदिर के दान पेटी चोर पकड़ाए,दो आरोपियों को भेजा गया जेल,तीसरा फरार,नगद समेत दान पेटी बरामद

Chief Editor
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बिलासपुर-सिरगिट्टी पुलिस ने तिफरा स्थित साईं और शनि मंदिर में दान पेटी चोरी के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है । जबकि टसर आरोपी फरार होए में कामयाब हुआ है।दोनों आरोपियों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है ।सिरगिट्टी थानेदार यू एन शांत साहू ने बताया 3  जुलाई को सिरगिट्टी थाना पहुंचकर प्रार्थी राजू साहू पिता पर्यटन साहू निवासी यादव नगर तिफरा निवासी ने लिखित  शिकायत में मन्दिर में चोरी होने की बात कही। राजू ने बताया कि 2 जुलाई की शाम किसी ने शनि और साईं मंदिर की दानपेटी को ताला तोड़कर पार कर दिया। CGWALL NEWS के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुडने यहाँ क्लिक कीजिये  

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 प्रार्थी राजू साहू ने बताया कि मंदिर के सामने पूजा सामान का  दुकान लगाता है। साथ ही मंदिर स्टाक की देखरेख भी करता है। रोज की तरह 2 जुलाई की शाम 8:30 बजे मंदिर का दरवाजा बंद कर अपने घर गया ।सुबह 3 जुलाई को मंदिर के पुजारी गेंदले महाराज पूजा पाठ करने आए। उन्होंने जानकारी दी कि स्टॉक का ताला टूटा हुआ है। दान पेटी गायब है ।मौके पर पहुंचने के बाद चोरी के सामानों की जानकारी लेने के बाद सिरगिट्टी थाना पहुंचा है ।यूएन शांत साहू ने बताया कि प्रार्थी राजू साहू की रिपोर्ट को दर्ज कर मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों दी गयी। टीम बनाकर पतासाजी अभियान चलाया गया। इसी बीच मुखबिर से जानकारी मिली की घटना दिनांक के दिन मंदिर के सामने अमित मानिकपुरी उर्फ अनुज पिता सगुन दास मानिकपुरी उम्र 28 साल  मंडरा रहा था ।

मुखबिर की सूचना और संदेह के आधार पर अमित मानिकपुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई ।कड़ाई से पूछताछ के दौरान अमित मानिकपुरी ने चोरी करना स्वीकार किया ।अमित ने बताया शनी और साईं मंदिर में वह अपने दो अन्य साथी गणेश कश्यप उर्फ बाबू और रवि दास मानिकपुरी उर्फ गजनी के साथ चोरी को अंजाम दिया है ।दान पेटी के ₹800 सिक्के के अलावा ₹18000 की चोरी की है।

 पूछताछ के बाद पुलिस ने अमित मानिकपुरी की निशानदेही पर दान पेटी 800 और ₹8000 को जब्त किया। इसके अलावा गणेश कश्यप को भी गिरफ्तार किया गया। जबकि मामले की भनक लगते ही तीसरा आरोपी रवि दास मानिकपुरी फरार हो गया । यूएन शात साहू ने बताया कि रविदास की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार किए दोनों  आरोपियों को दो अलग-अलग चोरी के मामले में आईपीसी की धारा 457 380 और 34 के तहत नयायालय में पेश किया गया। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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