मकान,भू-खण्ड व फ्लैट रजिस्ट्री के लिए प्रोजेक्ट का ब्रोशर संलग्न करना अनिवार्य,पंजीयन विभाग ने जारी किया आदेश

Shri Mi
2 Min Read
samaj kalyan vibhag,samaj kalyan,samaj kalyan vibhag,Social Welfare Department Recruitment 2019

रायपुर।राज्य शासन द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर द्वारा मकान, भू-खण्ड, फ्लैट के विक्रय विलेख का पंजीयन करने के लिए अन्य दस्तावेजों की भांति संबंधित प्रोजेक्ट् का ब्रोशर संलग्न करना अनिवार्य कर दिया गया है। मकान, भू-खण्ड, फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए संबंधित प्रोजेक्ट् का ब्रोशर अनिवार्य रूप से लगाने के संबंध में वाणिज्यकर (पंजीयन) विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश की कापी महानिरिक्षक पंजीयन एवं अधिक्षक मुद्रांक को नवा रायपुर को भेजकर प्रदेश के सभी जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक को प्रोजेक्ट् के विक्रय विलेख का पंजीयन के लिए प्रोजेक्ट् का ब्रोशर अनिवार्य रूप से संलग्न कराने को कहा गया है।

             
Join Whatsapp Groupयहाँ क्लिक करे

गौरतलब है कि अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर्स द्वारा मकान, भू-खण्ड, फ्लैट विक्रय करने के लिए ब्रोशर छपवाकर संबंधित प्रोजेक्ट् में दी जाने वाली सुविधाएं एवं गुणवत्ता के संबंध में प्रचार किया जाता है।

किन्तु प्रमोटर्स द्वारा कई प्रकरणों में प्रोजेक्ट् के ब्रोशर में उल्लेखित सुविधाएं एवं गुणवत्ता उपलब्ध नहीं कराई जाती। इस संबंध में रेरा द्वारा शासन को दी गई जानकारी के आधार पर रजिस्ट्री के साथ ब्रोशर की कापी लगाने का आदेश जारी किया गया है।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close