बलरामपुर।विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत् दूसरे चरण का मतदान 20 नवम्बर 2018 को होना है। वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग रायपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हीरालाल नायक ने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले में संचालित समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व, 18 नवम्बर शाम 5.00 बजे से 20 नवम्बर तक बंद रखने एवं उक्त अवधि में जिले के समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों को सील बंद करने एवं मदिरा क्रय-विक्रय मादक पदार्थों का अवैध रूप से विनिर्माण/परिवहन/संग्रहण/धारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु निर्देशित किया है।
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