मदिरा दुकानों के खुलने के समय में आंशिक संशोधन,प्रातः 8 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी मदिरा दुकान

Shri Mi
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नारायणपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर अभिजीत सिंह ने मदिरा दुकानों के संचालन के समय भीड़ को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से मदिरा दुकानों के संचालन हेतु आशिंक संशोधित आदेश जारी किये गये है। उक्त आदेश में कहा गया है कि जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक अथवा जिले में निर्धारित की गई लॉकडाउन की अवधि तक संचालित किये जाये। कलेक्टर ने उक्त आदेश का पालन करवाने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिये हैं। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये  

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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