रायपुर।महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत पंजीकृत मजदूर परिवारों के लिए पात्रता के अनुसार सामान्य श्रेणी और विशेष श्रेणी के परिवार रोजगार कार्ड(जॉब कार्ड) जारी किए जाएंगे। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए परिवार रोजगार कार्ड के लिए प्रदेश को इंडक्टिव फ्रेमवर्क जारी किया था। नया रायपुर स्थित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद द्वारा इस संबंध मंे प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों एवं समन्वयकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
परिषद की ओर से गुरुव्वर को जारी परिपत्र में कहा गया है कि नवीन जॉब कार्ड में श्रमिक परिवारों के पंजीयन से लेकर विभिन्न विषयों पर जानकारी अद्यतन करते हुए प्रविष्टि(एन्ट्री) की जानी है। इस प्रविष्ट के तौर-तरीकों को समझने के लिए एक प्रारूप भी परिपत्र के साथ भेजा गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक एवं सचिव के सहयोग से जॉब कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया के बाद त्रुटिरहित परिवार रोजगार कार्ड का वितरण पंजीकृत श्रमिक परिवारों को हो सकेगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि नवीन जॉब कार्ड को श्रमिक परिवारों को वितरित करते समय पुराने जॉब कार्ड में अद्यतन प्रविष्टि पूर्ण कर ग्राम पंचायत कार्यालय में सुरक्षित रखा जावे एवं ग्राम सभा में इस आशय का अनुमोदन अनिवार्य रूप से लिया जाए।