मप्र के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट से राहत,बने रहेंगे पद पर

Shri Mi
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 इस मामले में पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती ने चुनाव आयोग में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज और करप्ट प्रेक्टिस की शिकायत दर्ज करायी थी। इस मामले में राजेन्द्र भारती ने पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं दिए जाने पर धारा 10ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी। राजेन्द्र भारती की शिकायत पर चुनाव आयोग ने 23 जून 2017 को मंत्री नरोत्तम मिश्र को दोषी पाते हुए उन्हें तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।

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नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर रोक लगा दी थी । जिसके खिलाफ नरोत्तम ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दायर की थी । ग्वालियर बेंच से मामला जबलपुर बेंच ट्रांसफर कर दिया गया । लेकिन जबलपुर बेंच ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद नरोत्तम ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नरोत्तम ने मांग की थी कि उन्हें पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार करते हुए मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था ।
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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