अरबो की संपत्ति को पुलिस ने बचाया,मास्टरमाइंड मुम्बई से गिरफ्तार,5 आरोपी पहुचे जेल

Shri Mi
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तखतपुर(टेकचंद कारड़ा)।महर्षि आश्रम की 156 एकड़ जमीन को फर्जी कागजात तैयार कर करोड़ों रुपए में भेजने वाले बेचने वाले एक आरोपी को मुंबई से पुलिस ने गिरफ्तार किया।विदित हो कि तखतपुर थाना अंतर्गत सन 2011 में महर्षि आश्रम के एस आर एम फाउंडेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली की कृषि जमीन जो कि तखतपुर तहसील बिलासपुर मुख्य मार्ग ग्राम देवरी और खमरिया में 156 एकड़ कृषि भूमि थी। इस कृषि भूमि को फर्जी दस्तावेज तैयार कर राजनंद गांव के कुछ लोगों को बेच दिया गया था।इसके बाद प्रार्थी ने व्यवहार न्यायालय तखतपुर में शरण ली थी व्यवहार न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे के न्यायालय में मामला प्रस्तुत हुआ था।जहां व्यवहार न्यायाधीश ने पाया था कि जी आर राम चंद्र मोहन पिता एन गंगा पिल्ले
उम्र 65 वर्ष निवासी 124 अय्यप्पा नगर भिलाई थाना सुपेला ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाकर 90 एकड़ जमीन नरेश कुमार रामटेक पिता कबड्डु राम उम्र 42 साल निवासी शंकर नगर राजनंदगांव संजय राम रामचंदानी पिता अर्जुनदास रामचंदानी उम्र 37 वर्ष सिंधी कॉलोनी राजनांदगांव राजेश सिंह राजपूत पिता रामदेव सिंह राजपूत उम्र 47 वर्ष निवासी मुनि पार राजनांदगांव परमेश्वर साहू पिता गिरधारी साहू उम्र 36 साल निवासी समता नगर राजनंदगांव से 1.40 करोड़ सन 2011 में बेच दिया था।

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ऐसा फाउंडेशन को पता चलने पर न्यायालय में आप न्यायालय में आपत्ति की थी और नामांतरण पर रोक लगाने की मांग की थी। जिसमें छत्तीसगढ़ के इस जमीन के देखरेख करता दिनेश चंद्र खरे निवासी रायपुर 1612 2011 को की गई रिपोर्ट में पुलिस ने धारा 419 420 465 457 468 471 167 200 12217 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। इस प्रकरण में मुख्य आरोपी जी आर राम चंद्र मोहन पिता गंगा पिल्ले उम्र 65 वर्ष फरार था ।जिसे आईजी दीपांशु काबरा और SP एच आरिफ शेख ग्रामीण एडिशनल SP श्रीमती अर्चना झा के निर्देश पर एसडीओपी विश्व दीपक त्रिपाठी एवं थाना प्रभारी किरण सिंह राजपूत के निर्देश पर सहायक उपनिरीक्षक हेम सागर पटेल एवं स्टाफ के द्वारा मुंबई से टीम बनाकर उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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