मिली इजाज़तःशादी के पवित्र बंधन में बंधे रीमा और लक्ष्मीकान्त

Shri Mi
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नारायणपुर।कुछ सामाजिक कार्य ऐसे होते हैं जो हालात नहीं, केवल शुभ मुहूर्त देखकर किए जाते हैं। शुभ कार्य के लिए परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो लेकिन काम जरूर होता है, भले ही उसका आकार या स्वरूप बदल जाए। शादी भी एक ऐसा ही जरूरी सामाजिक कार्य है। लेकिन कोरोना की रोकथाम व नियंत्रण के चलते लगाए गए लॉकडाउन और दहशत के बीच, जब तमाम तरह की बंदिशें लागू हैं। लेकिन सरकार ने इसे मामले में थोड़ी छूट दे दी है। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान शादी की इजाजत कुछ शर्तों के साथ दी गई है। इस छूट में स्थानीय प्रशासन से शर्तों के साथ मिली इजाज़त के बाद नारायणपुर की रीमा कैवर्त और भिलाई के लक्ष्मीकान्त निषाद मंगलवार 9 जून को शादी के पवित्र बंधन में बंधे।सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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लॉकडाउन जब से लगा है तब से किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों में पूरी तरह से रोक लगी हुई है। लेकिन शासन के निर्देशों के बाद कुछ छूट मिली है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नारायणपुर ने विवाह आवेदन पर अनुमति प्रदान करने के लिए संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी  को अधिकृत किया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) द्वारा विवाह की अनुमति सर्शत दी जाएगी। जिसमें वर-वधू एवं पंडित को मिलाकर निर्धारित व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी।

विवाह में फिजिकल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन मार्ग पर बारात निकालने एवं सार्वजनिक भवनों का उपयोग करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। विवाह सिर्फ अपने घर के प्रांगण में ही करने की अनुमति होगी। एक चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित चार लोगों की आवागमन की अनुमति होगी। अधिकारी श्री दिनेश नाग ने बताया कि नारायणपुर जिले से विभिन्न तारीख़ों के शुभ मुहूर्त में 103 शादी की अनुमति के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। सभी आवेदनों पर कारवाईं कर अनुमति दे दी गई है ।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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