रकम दोगुना करने का लालच दिया और चंपत हो गए…. 2 साल बाद चिटफंड कंपनी के आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा

Shri Mi
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बेमेतरा।एनआईसीएल चिटफण्ड कंपनी द्वारा बेमेतरा जिले में निक्षेपकों से लाखों रूपये का निक्षेप कराकर कंपनी बंद कर वर्ष 2017 में चंपत हो गये थे। उपरोक्त आरोपियों को भुवनेश्वर से 15 जनवरी को बेमेतरा लाया गया है। आरोपियों के विरूद्ध प्रदेश के जिला रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, सूरजपुर, बलौदाबाजार में भी अनेक मामले दर्ज। वर्ष 2013 से 2017 के मध्य जिला बेमेतरा में कार्यरत एनआईसीएल चिटफंड कंपनी द्वारा जिले के निक्षेपकों से लाखों रूपये निवेश कराया गया था, उक्त चिटफंड कंपनी का कार्यालय रायपुर मेंृ स्थित था। सीजीवालडॉटकॉम न्यूज़ के व्हाट्सएप् से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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चिटफंड कंपनी द्वारा उपरोक्त निवेशकों से रकम 6 वर्षों में दुगुना करने का प्रलोभन देकर निवेश कराया गया था, किन्तु उपरोक्त चिटफड कंपनी द्वारा निवेशित रकम दुगुना भुगतान करने के बजाय निवेशित रकम को लेकर एवं कंपनी का कार्यालय बंद कर वर्ष 2017 में प्रदेश के अन्य जिलों के निवेशको से करोड़ो रूपया लेकर फरार हो गये थे। 16 अपै्रल 2017 को पीडि़ता श्रीमती सविता तिवारी निवासी वार्ड नं.5 दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी बेमेतरा की रिपोर्ट पर से एनआईसीएल के डायरेक्टर अभिषेक सिंह चौहान एवं कंपनी के अन्य डायरेक्टरों के विरूद्ध थाना बेमेतरा में अप.क्र.240/17 धारा 420, 34 भादवि धारा 3, 4 ईनामी चिटफंड एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधि.1978, छ.ग.निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधि. की धारा 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

विवेचना के दौरान 5 सितंबर 2018 को कंपनी के अन्य 2 डायरेक्टर हरिश कुमार शर्मा एवं लखन सोनी को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध 27 नवंबर 2018 को अभियोग पत्र माननीय न्यायालय बेमेतरा में प्रस्तुत किया जा चुका है।

एनआईसीएल चिटफड कंपनी के अन्य डायरेक्टर अभिषेक सिंह चौहान पिता आनंद सिंह चौहान 37 साल, आवास कॉलोनी काला पीपल मंडी जिला साजापुर म.प्र.हाल बी 30 पत्रकार कालोनी जयपुर राजस्थान। आशिष चौहान पिता आनंद सिंह चौहान, 36 साल, गुलमोहर कालोनी अरोरा हिल भोपाल म.प्र. हाल बी 202 प्रताप कालोनी कोटा राजस्थान। निरंजन सक्सेना पिता अशोक सक्सेना, 43 साल, म.न.4 आधुनिक गृह निर्माण सोसायटी सुरजपुर नगर भोपाल म.प्र.।

प्रबल प्रताप सिंह यादव पिता बदन सिंह यादव, 38 साल, सातभाई की गोठ कालोनी लश्कर थाना माधवगंज ग्वालियर। उपरोक्त आरोपियों को 15 जनवरी 2020 को थाना बेमेतरा के अप.क्र. 240/17 धारा 420,34 भादवि धारा 3, 4 ईनामी चिटफंड एवं धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधि.1978, छ.ग. निक्षेपकों के हितो का संरक्षण अधि.की धारा 10 के प्रकरण में भुनेश्वर से बेमेतरा लाया गया है एवं थाना बेमेतरा के उपरोक्त अपराध में माननीय विशेष न्यायालय बेमेतरा में गिरफ्तार कर 15 जनवरी 2020 के प्रस्तुत किया गया है तथा उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम विवेचना हेतु 3 दिवस का पुलिस रिमाण्ड भी प्राप्त किया जा रहा है तथा प्रदेश के अन्य जिलों में इनके विरूद्ध पंजीबद्ध अपराधों में उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु उन्हे सूचना भी दी गई है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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