राजीव प्लाजा में खुलेगा शराब दुकान…शासन ने उडाई अपने ही नियम की धज्जियां…कांग्रेस नेता ने दी आंदोलन की चेतावनी..

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—नगर निगम प्रशासन ने राजीव प्लाजा में शराब दुकान संचालन की अनुमति दी है। नगर निगम को आबकारी शासन से दुकान के एवज 34 हजार रूपए महीने का किराया मिलेगा। राजीव  प्लाजा के व्यापारियों में निगम और राज्य शासन के फैसले को लेकर गहरी नाराजगी है। व्याापारियों ने राजीव प्लाजा में शराब दुकान खोले जाने का विरोध किया है। इधर कांग्रेस ने भी व्यापारियों का समर्थन देने का एलान किया है।

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               कांग्रेस पार्षद दल प्रवक्ता शैलेन्द्र जायसवाल ने बताया कि भाजपा सरकार की मदिरा प्रेम से सामाजिक तानाबाना ध्वस्त किया जा रहा है। निगम और भाजपा सरकार नियम कानून को ताक पर रखकर मनमानी करने से बाज नहीं आ रही है। राजीव प्लाजा में किसी भी सूरत में शराब दुकान नहीं खुलने दिया जाएगा।

             मालूम हो कि पिछले दो एक साल से शराब दुकान को लेकर  गांव से लेकर शहर तक जगह जगह विरोध किया गया।  शासन ने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख ठेकेदारी प्रथा बंद करते हुए कार्पोरेशन से शराब बेचने का फैसला किया। बावजूद इसके दुकान को लेकर शासन को परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

                शैलेन्द्र के अनुसार राजीव प्लाजा के व्यापारियों ने बताया कि निगम प्रशासन ने आबकारी विभाग को राजीव प्लाजा का एक दुकान शराब दुकान के लिए देने का फैसला किया है। दुकान के एवज में आबकारी विभाग निगम प्रशासन को प्रति महीने 34 हजार रूपए देगा। निगम फैसले की जानकारी मिलने के बाद राजीव प्लाजा व्यापारियों में गहरा आक्रोश है। व्यापारियों ने एकजुट होकर राजीव प्लाजा में शराब दुकान खोलने का विरोध करने का फैसला किया है।

                                शैलेन्द्र ने बताया कि राजीव प्लाजा शहर का सबसे व्यस्त और बड़ा व्यापारिक काम्पलेक्स है। यहां से शहर और प्रदेश स्तर पर व्यापार किया जाता है। बड़े बड़े व्यापारियों का आना जाना होता है। परिवार के लोग यहां हाटलो और दुकानो में कुछ पल का समय भी गुजारते हैं। ऐसे में शराब दुकान खोलने का फैसला अनुचित है।

       शैलेन्द्र के अनुसार राजीव प्लाजा दुकान बेचते समय निगम और व्यापारियों में लिखित एग्रीमेन्ट भी हुआ है। एग्रीमेन्ट के सातवे बिन्दु में निगम ने स्पष्ट किया है कि कुछ मामलो में दुकान खोलने पर प्रतिबंध रहेगा।

एग्रीमेन्ट का उल्लंघन

                    एग्रीमेन्ट के सातवे बिन्दू में स्पष्ट कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रदूषण,मांस मदिरा और मादक पदार्थों के व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय ही नियमानुसार चलाए जा सकते हैं। यदि व्यवसाय में परिवर्तन किया जाता है तो इस बात की जानकारी लिखित में देना अनिवार्य है। लेकिन मादक पदार्थों का व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

शैलेन्द्र ने कहा कि राजीव प्लाजा में शराब दुकान खोले जाने का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी कदम कदम पर शराब दुकान का विरोध करेगी। व्यापारियों के साथ कलेक्टर,निगम प्रशासन का घेराव किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। लेकिन राजीव प्लाजा में शराब दुकान नहीं खुलने दिया जाएगा।

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