राजेन्द्र तिवारी से नहीं हुई मुलाकात..सिसोदिया

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—-राजेन्द्र तिवारी आत्मदाह मामले में आज बिल्हा के तात्कालिन एसडीएम का बयान दर्ज किया गया। सिसोदिया ने कहा कि राजेन्द्र तिवारी से उनकी मुलाकात नवम्बर माह में पार्षद चुनाव के दौरान हुई थी। इसके बाद उससे कभी नही मिला। शपथपत्र में लगाए गये सारे आरोपो को एक सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने आपको बेगुनाह बताया। सिसोदिया ने कहा कि 107-116 में जेल भेजने का प्रावधान है जिसे इसकी जानकारी नहीं है उसे विधी का ज्ञान नही है। मामले की अंतिम सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

             
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                               राजेन्द्र तिवारी आत्मदाह मामले में आज अर्जुन सिंह सिसोदिया का बयान दर्ज किया गया। सिसोदिया ने आपने आप को बेगुनाह बताते हुए कहा कि वह राजेन्द्र तिवारी से कभी नही मिले हैं। ना ही उनसे फोन से बात ही हुई है। वह जब भी राजेन्द्र तिवारी से मिले उन्होने मदद ही की थी। सिसोदिया ने कहा कि राजेन्द्र के पेशी में हस्ताक्षर कब और कहा किया यह उन्हे पता नही। वह तो सीएम के दौरे को लेकर फील्ड में थे। 10 तारीख से कलेक्टर और अपर कलेक्टर का दौरा लगातार चल रहा था। इसके चलते वह कोर्ट में उपस्थित नही हो पा रहे थे। सिसोदिया ने बताया कि विजय मनहर से उनकी मुलाकात जरूर हुई थी। राजेन्द्र तिवारी उसके साथ नही था।

                     सिसोदिया ने अपने बयान में कहा कि 26 तारीख को राजेन्द्र तिवारी एसडीएम परिसर क्यो आया इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। किन कारणो से उसने घातक कदम उठाया इसकी भी जानकारी उन्हें नही है। जबकि पूरे बिल्हा को पता था कि वे 30 तारीख को रिटायर्ड हो रहे है। सिसोदिया ने कहा कि उनके खिलाफ षड़यंत्र पूर्ण साजिश रची गई है। फसाने का प्रयास किया गया है।

                   अर्जुन सिसोदिया से दण्डाधिकारी जेपी मौर्य के सवाल किया कि क्या राजेन्द्र को 107-116 के आरोप में जेल भेजने की धमकी दी थी…जबाव में सिसोदिया ने कहा..नही।  लेकिन 107-116 के आरोप में जेल भेजने का प्रावधान विधी में है। जिसे इसकी जानकारी नही है उसे विधी का ज्ञान नही है। राजेन्द्र तिवारी के मामले अंतिम सुनवाई 17 फरवरी को की जाएगी।

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