रायपुर,बिलासपुर के बाद इन जिलों ने भी लगाया लॉकडाउन,त्योहार के मद्देनजर 2 दिन मिलेगी राहत

Chief Editor
6 Min Read

रायपुर।राजधानी रायपुर, बिलासपुर के बाद अब दुर्ग जिले में लॉक डाउन लगा दिया गया है। इन जिलों के कलेक्टरों ने 6 अगस्त तक लॉक डाउन की घोषणा की है। जारी आदेश में जिले में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या की वजह बताया गया है। लॉक डाउन के दौरान सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा। पेट्रोल पंप दोपहर 3 बजे तक ही खुले रहेंगे। त्यौहारी सीजन के मद्देनजर 29 और 30 जुलाई को खरीदारी करने के लिए सीमित समय तक की छूट दी गई है।राजधानी रायपुर में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक, दुर्ग और बिलासपुर में 23 से 29 जुलाई तक लॉक डाउन लगाया गया था। लेकिन इन जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए सरकार ने 6 अगस्त तक लॉक डाउन बढ़ाऩे की घोषणा की थी।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

             
Join Whatsapp Groupयहाँ क्लिक करे

जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सभी नगरीय निकायों एवं 29 ग्राम पंचायतों में राज्य शासन के द्वारा जारी गाईडलाईन के परिप्रेक्ष्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु 6 अगस्त 2020 की मध्यरात्रि तक पूर्ण लाकडाउन करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।इनमें नगर निगम दुर्ग एवं प्रभावित ग्राम पंचायत हनोदा, धनोरा, मोहलई, चिखली, कोलिहापूरी, अंजोरा (ख), खपरी (कु.) एवं महमारा कुठेलाभांठा, सिरसाखुर्द, जेवरा, चन्दखुरी, विनायकपुर एवं खुरसुल में यह आदेश लागू होगा। इसी तरह नगर पालिक निगम भिलाई में एवं इससे लगे ग्राम पंचायत खेदामरा, कचादुंर, नगर निगम रिसाली एवं ग्राम पंचायत डूमरडीह, उमरपोटी, नगर निगम भिलाई चरोदा एवं ग्राम पंचायत औंधी, नगर पालिका जामुल एवं निकाय सीमा से लगे ग्राम पंचायत ढ़ौर, नगर पंचायत पाटन एवं ग्राम पंचायत अमलेश्वर, सांकरा, भरर, नगर पालिका कुम्हारी एवं इससे लगे ग्राम पंचायत पंचदेवरी, अकोला, नगर पालिका अहिवारा, नगर पंचायत उतई एवं नगर पंचायत धमधा के बोरी, करेली, पोटिया एवं ग्राम पंचायत दनिया में यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होगा।

अनुमति प्राप्त दुकानें में स्वास्थ्य सुविधाएं एवं आपातकालीन सेवाएं संचालित रहेंगी। दवा/मेडिकल/चश्मा की दुकानें समय प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। सब्जी व्यवसाय, दुध, मांस, चिकन, मटन, मछली, अण्डा समय प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक संचालित रहेगी। उक्त लाकडाउन अवधि के दौरान केवल दो दिवस दिनांक 29 एवं 30 जुलाई 2020 के लिए किराना दुकानें प्रातः 6 बजे से प्रातः10 बजे तक खुली रहेंगी तथा उक्त अवधि में ईद एवं राखी त्यौहार में उपयोग आने वाली सामग्री का विक्रय स्टाल लगाकर किया जा सकेगा। जुलाई 2020 माह का शेष वितरण हेतु पीडीएस शाॅप केवल 29 एवं 30 जुलाई तक प्रातः 6 बजे से प्रातः10 बजे तक संचालित रहेंगी।

घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता प्रातः 6 बजे से प्रातः 9ः30 बजे तक एवं सांय 5 बजे से शाम 7 बजे तक एवं न्यूज पेपर हाॅकर प्रातः 6 बजे से प्रातः 9ः30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पैट्रोल, डीजल पम्प, एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस प्रातः 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक विक्रय की अनुमति रहेगी। शासकीय/अशासकीय बैंकों को दोपहर 3 बजे तक कार्यालय खोलने की अनुमति रहेगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया एवं धान परिवहन, उद्योग एवं निर्माण कार्य को खोलने की अनुमति रहेगी। कृषि उपकरण, फर्टीलाईजर, पेट शाॅप, एक्यूरियम शाॅप की दुकानें प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक संचालित रहेगी। होटल/रेस्टोरेंट को ई-कामर्स (होम डिलिवरी) की अनुमति होगी। टेक अवे प्रतिबंधित रहेगा।

प्रतिबंधित दुकानें/व्यवसाय/सेवाएं में सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थिएटर एवं आडिटोरियम एवं असेम्बली हाॅल इस प्रकार के स्थान बंद रहेंगे। स्र्पोटिंग काॅम्प्लेक्स एवं स्टेडियम पूर्णतः बंद रहेंगे। माॅर्निंग एवं इवनिंग वाॅक एवं व्यायाम हेतु सायकिलिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित नगरीय/पंचायत क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटो-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं। इनके परिचालन प्रतिबंधित रहेंगे। केवल इमरजेंसी सेवा वाली वाहन, फुड, मेडिकल, पोस्टल सेवाएं आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। समस्त नगरीय निकाय एवं उनसे लगी प्रभावित ग्राम पंचायत क्षेत्र की सभी दुकानें ( किराना दुकानें – केवल 29 एवं 30 जुलाई 2020 को प्रातः 6 बजे से प्रातः10 बजे तक को छोड़कर ) व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार, ठेला, गुमटी, खोमचे आदि प्रतिबंधित रहेंगे। सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल तथा कार्यक्रम और प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित शराब दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। केवल अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी शासकीय कार्याल बंद रहेंगे। भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय कार्यालय उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। लाकडाउन के दौरान हेल्प लाइन नम्बर कार्यालय कलेक्टर, जिला दुर्ग दूरभाष क्रं. 0788-2323492 (प्रातः10ः30 से 5ः30बजे तक), जिला अस्पताल, दुर्ग दूरभाष क्रं. 0788-2320104 (24घंटे उपलब्ध), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, दुर्ग दूरभाष क्रं. 0788-2210773 (24घंटे उपलब्ध) एवं अन्य इमरजेंसी सेवाएं दूरभाष क्रं. 108 और 112 (24घंटे उपलब्ध) में संपर्क कर सकते है।

close