राष्ट्रगान गाइड लाइन का कड़ाई से होगा पालन

BHASKAR MISHRA
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supreme courtबिलासपुर— प्रशासन ने राष्ट्र गान के नियमों को कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। उच्चत्तम न्यायालय के निर्देश के बाद प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राष्ट्रगान का वित्तीय फायदा अथवा किसी प्रकार के लाभ  और व्यवसायिक दुरूपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की होगी। प्रशासन ने कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रगान का नाट्य रूपांतर नहीं करने का भी निर्देश दिया है। जहां भी राष्ट्रगान का धुन बजाया जाता है उपस्थित लोगों को गरिमा के साथ आदर ओर सम्मान करना होगा।

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                      राष्ट्रगान अथवा इसके किसी भाग को किसी वस्तु पर छापा नहीं जाएगा और ना ही ऐसे किसी स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा जहां उसकी मर्यादा प्रभावित होती हो।  सिनेमा हाल फीचर फिल्म प्रारंभ होने से पहले राष्ट्रगान बजते समय हाल में उपस्थित सभी लोगों को नियम से राष्ट्रगान को सम्मान देना अनिवार्य होगा।

                                       सिनेमा हाल में पर्दे पर राष्ट्रगान बजाए जाने अथवा गाए जाने से पहले प्रवेश और निकासी द्वार बंद रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अशांति ना पैदा करे। राष्ट्रगान बज जाने अथवा गाए जाने के बाद सब कुछ सामान्य रहेगा। सिनेमा हाल में राष्ट्रगान बजाने के दौरान पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देना जरूरी होगा। लेकिन राष्ट्रगान का लघु रूप न तो बजाया जाएगा और ना ही प्रदर्शित किया जायेगा।

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