मणिपुर की एक ट्रॉयल कोर्ट ने सोमवार को सीएम बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को रोड रेज मामले में पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। रोड रेज का यह मामला 2011 का है। मिताई को 20 मार्च 2011 को हुए रोडरेज के मामले में रोजर पर गोली चलाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है। रोजर ने मिताई की गाड़ी को अपनी एसयूवी से कथित रूप से आगे नहीं निकलने दिया था। इससे मिताई को गुस्सा आ गया और उसने रोजर पर गोली चला दी थी जिससे उसकी बाद में मौत हो गई थी। बता दें कि एन बीरेन सिंह ने 15 मार्च को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
Join Our WhatsApp Group Join Now