मुंगेली।कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देश पर वाहन चालकों के लिए लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 19 अक्टूबर को जिले के थाना परिसर लोरमी में लर्निंग लाइसेंस विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने हेतु आवेदक स्वयं उपस्थित होकर लर्निंग लाइसेंस हेतु आवेदन प्राप्त कर सकते है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
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जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि लर्निंग लाइसेंस हेतु विभाग के वेबसाइट पर आॅनलाईन आवेदन फीस जमा करने पर कम्प्यूटर से ही फार्म नंबर 2, फार्म नंबर 1 मेडिकल फार्म और जमा फीस के रसीद का प्रिंट जमा करना होगा।
उन्होने बताया कि लर्निंग लाइसेंस का फार्म भरने हेतु ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा लोक सेवा केंद्र की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार निवास प्रमाण पत्र हेतु आधार कार्ड, उम्र के साक्ष्य हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा जन्म तिथि अंकित स्कूली अंकसूची, दो नवीनतम पासपोर्ट फोटो, आवेदक की आयु बिना गियर वाली मोटर सायकल चलाने के लिए 16 वर्ष पूर्ण, गियर वाली मोटर सायकल एवं हल्का मोटरयान के लिए 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। आवेदक की उम्र 40 वर्ष से अधिक होने पर मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।