लाउडस्पीकर पर लगी पाबंदी, परीक्षा को देखते हुए कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Shri Mi
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बिलासपुर।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ.संजय के. अलंग द्वारा स्कूल एवं काॅलेज के परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग आवश्यक परिस्थितियों में अनुमति लेकर किया जा सकेगा।

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किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। लम्बे चोंगे वाले लाऊडस्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है साथ ही एक से अधिक लाऊडस्पीकर समूह में लगाया जाना भी प्रतिबंधित रहेगा।

आवश्यक परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिये जिला मुख्यालय में अनुविभागीय दण्डाधिकारी बिलासपुर एवं अनुविभाग मुख्यालयों में अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, उपतहसील मुख्यालयों में अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा जहां ये सक्षम अधिकारी न हो वहां ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जा सकता है। किन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, रिहायशी क्षेत्रों, चिकित्सालय, नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिसर, जनपद पंचायत एवं अन्य किसी स्थानीय निकाय के कार्यालयों, बैंक, पोस्ट आॅफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिये किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी जायेगी। यह प्रतिबंध 31 मई तक सम्पूर्ण बिलासपुर जिले में प्रभावशील रहेगा।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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