दिल्ली।केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं मोटर (थर्ड पार्टी) बीमाधारकों को 15 मई तक प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति देने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि इससे उन बीमाधारकों को लाभ मिलेगा जिनका नवीनीकरण कोविड-19 लाॅकडाउन के दौरान नियत है। सरकार के इस फैसले से अनुग्रह अवधि के दौरान निरंतर कवर और बाधारहित दावों का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा।अधिसूचना में कहा गया है कि वैसे बीमाधारक, जिनकी स्वास्थ्य या मोटर वाहन (थर्ड पार्टी) बीमा पालिसियां 25 मार्च से 03 मई के दौरान नवीनीकरण के लिए नियत हैं, उन्हें 15 मई को या उससे पहले अपनी पालिसियों के नवीनीकरण के लिए प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है। इससे उन बीमाधारकों को लाभ होगा जो काेरोना महामारी और लॉकडाऊन के कारण प्रीमियम को भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्एप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये