सुकमा।जिला शिक्षा अधिकारी सुकमा ने सभी विकास खंड अधिकारी विकासखंड सुकमा छिंदगढ़ कोंटा और आहरण संवितरण अधिकारी को पत्र जारी कर लाकडाउन की अवधि में अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर रहने वाले शिक्षकों,कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही को लेकर पत्र जारी किया है।जारी पत्र में उल्लेख है कि लाकडाउन अवधि में सभी प्राचार्य, अधीक्षक, प्रधान अध्यापक, शिक्षक और अन्य कर्मचारी को अपने मुख्यालय में रहकर निवास स्थान से शासकीय कार्य संपादन करने और जरूरत पड़ने पर कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य संपन्न करने के निर्देश हैं।लेकिन इस अवधि में शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ प्राचार्य, अधीक्षक,प्रधानाध्यापक,शिक्षक और अन्य कर्मचारी अपने मुख्यालय में न रहकर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप (NEWS) ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
जिससे शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं का लाकडाउन के दौरान समय पर क्रियान्वित करने में कठिनाई हो रही है।अनाधिकृत रूप से अनुउपस्थित रहना गैर जिम्मेदाराना कृत्य है।DEO ने निर्देश दिया है कि लॉक डाउन की अवधि में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले प्राचार्य, अधीक्षक, प्रधानाध्यापक ,शिक्षक और अन्य कर्मचारी के आगामी माह के वेतन से अनुपस्थित अवधि का वेतन कटौती कर आहरण एवं वितरण किया जाना सुनिश्चित करें।
अनुपस्थिति के संबंध में संबंधित कर्मचारी के द्वारा संतोषजनक और प्रमाणित आवेदन व अभिलेख प्रस्तुत करने पर अनुपस्थित अवधि के संबंध में जिला शिक्षा कार्यालय सुकमा के द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। डीईओ ने पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर सुकमा और संयुक्त संचालक लोक शिक्षण बस्तर संभाग जगदलपुर को भी भेजी है।