लॉकडाउन के लिए जशपुर जिले में एडवाइजरी जारी,कलेक्टर ने कहा – कोविड-19 की रोकथाम के लिए नियमों का पालन जरूरी

Shri Mi
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जशपुरनगर-कलेक्टर महादेव कावरे ने कोेरोना वायरस संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु जिले में 144 धारा लागू की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी समाहित उपाए अमल में लाया जाए। कोविड-19 के संभावित प्रसार को देखते हुए प्रसार को रोकने के लिए राज्य ही नहीं अपितु पूरे देश में कड़े सामाजिक शारीरिक दूरी को अपनाया जाना जरूरी है। कलेक्टर श्री कावरे ने जशपुर जिला अंतर्गत प्रतिबंधित सेवाओं एवं अन्य गतिविधियों का विवरण सभी प्रकार के घरेलू एवं अंतराष्ट्रीय हवाई यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं, एयर एम्बुलेंस, सुरक्षा गृह मंत्रालय द्वारा छूट प्राप्त एवं समय-समय पर निर्देशित सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंधित हैं।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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मेट्रो रेल सर्विलेंस प्रतिबंधित है। सभी प्रकार के स्कूल काॅलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि बंद रहेंगे। लेकिन आॅनलाईन कक्षाएं जारी रहेंगी। इसी प्रकार सभी प्रकार के हाॅटल बंद रहेंगे। स्वास्थ्य पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियां, पर्यटकों एवं क्वारेंटाईन सुविधा में हाॅटलों को छोड़कर सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, थेयटर, बार, सार्वजनिक भवन एवं अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे.

कलेक्टर ने सभी प्रकार के सामाजिक राजनैतिक खेलकूद, मनोरंजन सास्कृतिक,पांरंपरिक, धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगा। सभी प्रकार के धार्मिक स्थान आमजनों के लिए बंद रहेंगें। सभी यात्री रेल सुरक्षा एवं गृह मंत्रालय द्वारा छूट प्राप्त सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंधित। लोकहित में अंतर्राजीय संचालित होने वाली समस्त प्रकार की सार्वजनिक परिवहन यान, यात्रि बस, टैक्सी, सिटी बस, ई-रिक्शा के संचालन को आगामी आदेश पर्यन्त तक स्थगित किया है। अंन्तर्राज्यीय सार्वजनिक यातायात प्रतिबंधित है। अंतर्राज्यीय व्यक्तिगत यातायात मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर प्रतिबंधित है। पान ठेले प्रतिबंधित रहेंगे तथा पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट-बीड़ी इत्यादि का विक्रय उपभोग सेवन प्रतिबंधित रहेगा।

कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी।, स्वास्थ्य सेवाएं जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल सभी अस्पताल, मेडिकल काॅलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है। दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य पदार्थ, दूध, बे्रड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन की गतितिधियों, दुग्ध संयत्र मिल्क प्लांट, नयुज पेपर हाॅकर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता, सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक, मास्ट सेेनिटाईजर, दवाईयां, एटीएम, वाहन, एलपीजी गैस, सेलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं सेवाएं जो आदेश में उल्लेखित हो को परिवहन करने वलो वाहन, बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका संवाएं, जेल, अग्निशामक सेवाएं, एटीएम, टेलीकाॅम,इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित संेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें।

पट्रोल डीजलपंप एवं एलपीजी सीएनजी गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्श आपूर्ति। आवश्यक शासकीय सेवाएं, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां, प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया,राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्थान इकाईयों एवं खान को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। समस्त औद्योगिक संस्थान, दवाईयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है। उनके लिएयह आवश्यक होगा कि वे न्युनत अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियांे अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासनतथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वसारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप सेे करेंगी।

04.05.2020 में आंशिक संशोधन करते हुये जिला जशपुर अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियों की अनुमति निम्न दिवसों/समय में प्रदान की जाती है:-पत्थलगांव बगीचा कांसाबेल फरसाबहार-दिन सोमवार से शनिवार ) कपड़ा दुकान (ट्रायल रूम का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा) जूता, पेंट प्लाई, तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल, जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रकल एवं इलेक्ट्राॅनिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर, आॅटोमोबाईल एवं आॅटोपाटर््स की दुकानें कम्प्युटर टायर दुकानें। तथा सप्ताहिक बंदी दिन रविवार, समस्त शहरी क्षेत्र सहित।

जशपुर, कुनकुरी, मनोरा, दुलदुला- दिन (सोमवार से शनिवार) कपड़ा दुकान (ट्रायल रूम का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा) जूता, पेंट प्लाई, तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल, जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रकल एवं इलेक्ट्राॅनिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर, आॅटोमोबाईल एवं आॅटोपाटर््स की दुकानें कम्प्युटर टायर दुकानें। सप्ताहिक बंदी दिन रविवार, समस्त शहरी क्षेत्र सहित।

समस्त सीमाक्षेत्र जिला जशपुर – सीमेंट/सरिया, से संबंधित हार्डवेयर की दुकानें बिजली की पंखे की दुकान, छात्रों के लिएशैक्षणिक किताबों की दुकानें एवं प्रिपेड मोबाईल रिजार्च की दुकानें। प्रिंटिंग पे्रस फ्लैक्स, फोटो स्टुडियो, सभी प्रकार की मिठाईयों (केवल पार्सल बेचने की अनुमति) चाट, गोलगप्पे, लिट्टी, चोखा, फास्ट फूड, अन्य ठेले (केवल पार्सल बेचने की अनुमति)उपरोक्त दुकानों के सेवाओं के संचालन का समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूर्ववत रहेगा। डेयरी दुकानों तथा दुध का व्यापार हेतु दुकानों सेवाओं के संचालन का समय प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित किया जाता हैं

जिले भीतर एवं अंतर जिला में आवागमन के लिए टैक्सी/आॅटो के परिचालन हेतु ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आॅनलाईन ई-पास के बिना अंतर जिला टैक्सी/आॅटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। टैक्सी आॅटो यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारन करना स्वच्छता एवं सोशल फिजिकल डिस्टेसिंग तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाए
सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही सांय 7 बजे से प्रातः7 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्त्यिों, सह रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे। ओपीड़ी और मेडिकल क्लिनिक खुले रहेंगे।

कंन्टेनमेंट जोन में गतिविधियों
सक्त परिधि नियंत्रण स्प्ष्ट प्रवेश और निकासी बिन्दुओं की स्थापना। केवल वस्तुओं और सेवाओं की आपुर्ति बनाए रखने एवं आपात चिकित्सा स्थितियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही होगी। बिना चिकित्सकीय परीक्षण के लोगों की आवाजाही तथा परिवाहन नहीं होगी। इस परिधि में लोगो के आवागमन का अभिलेख तैयार करना आवश्यक होगा।
आरोग्य सेतु एप –
स्वास्थ्यगत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समय-समय पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्यगत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आमजनों को अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समय-समय पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। जिले में माह मई, 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11ः00 बजे से सोमवार सुबह 06ः00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी(लाॅकडाउन) किया गया था। उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। समस्त वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगो का तथा अंत्येष्ठी में अधिकतम 20 लोगों का सम्मिलित होने की अनुमति होगी। उक्त अनुमति संबंधित जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।

उपरोक्त गतिविधियों की अनुमति निर्धारित शर्तो के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-
सार्वजनिक स्थल
सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य होगा।
सभी व्यक्ति जो सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थल एवं परिवहन के प्रभारी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
कोई भी संस्था/सार्वजनिक स्थल का प्रबंधन पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव की अनुमति नहीं होगा।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय होगा।
सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी के उपभोग/सेवन की अनुमति नहीं होगी।
शराब इत्यादि के विक्रेताआंे को दुकानों में उपस्थित व्यक्तियों के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी बनाये रखे जाने की अनिवार्यता होगी तथा एक समय पर दुकान में 05 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे।

कार्य स्थल-
कार्यस्थलों के समस्त प्रभारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय के जारी गाईडलाईन अनुसार कार्यस्थल एवं कम्पनी परिवहन दोनों स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।
समस्त कार्यस्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा सुविधाजनक स्थान पर सैनिटाईजर की व्यवस्था की जाए।
कार्यस्थलों पर प्रत्येक पाली के साथ 1 घंटे का अंतराल रखा जाए एवं सोशल डिस्टेंस के परिपालन के लिए कर्मचारियों के भोजन अवकाश के मध्य अंतराल रखा जाए।
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जिनको कोई सह-रूग्णता हो तथा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पालकों को घर से कार्य करने प्रोत्साहित किया जाये।
समस्त संस्थाएं पालियों के मध्य अपने कार्यस्थलांे के सैनिटाईजेशन की व्यवस्था करेंगे। बड़ी बैठकें प्रतिबंधित होंगी।
आस पास के अस्पताल एवं क्लीनिक जो कोविड-19 के उपचार के लिये अधिकृत हो को चिन्हित कर इसकी सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिन्हित अस्पताल में ले जाया जायेगा।

विनिर्माण ईकाइयां
सार्वजनिक सतहों की बार-बार सफाई तथा हाथों की अनिवार्य धुलाई के आदेश जारी किये जाए।
पालियों की ओवर लैपकिंग ना हो तथा कैंटीन में सामाजिक दूरी के नियम के पालन में लंच के समय को आगे-पीछे रखा जाए।
अच्छे स्वच्छता की आदतों से भली-भांती परिचित कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान किया जाये।

पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पाजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत् रहेंगी। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेशिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेगे। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के रेड/हाॅटस्पाट/कन्टेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी।

दंडिक प्रावधान:-
इस आदेश में उल्लेखित गतिविधयों के संबंध में कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम हेतु भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश, निर्देशों, एवं एड्वाईजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन लाॅकडाउन आदेशों एवं निर्देशों के उल्लघंन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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