रायपुर।लॉकडाउन में होटल और रेस्टोरेंट में कार्यक्रम व सभा आयोजन को लेकर शासन ने स्पष्टीकरण जारी किया है।सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों के भारसाधक सचिव,सभी संभागायुक्त, सभी कलेक्टर और सभी विभागाध्यक्ष को जारी पत्र में उल्लेख है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM/1(A)दिनांक 30.05.2020 में नोवल कोरोनावायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन में कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं.CGWALL NEWS के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
उसके तहत सामाजिक राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक,धार्मिक, कार्यक्रम और अन्य विशाल जनसमूह वाले कार्यक्रम/सभा आयोजन हेतु अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन की लिखित पूर्व अनुमति होने पर शादी संबंधी आयोजन में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतरराष्ट्रीय संबंध आयोजन में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल होने की अनुमति है।