रायपुर।राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की स्थिति को देखते हुए इसके रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा जिला कलेक्टरों को शहरी क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में कोरिया जिले के नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में 22 जुलाई से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया जाना प्रस्तावित है। अतः आम नागरिकों के सुविधा को ध्यान रखते हुए 19 से 21 जुलाई 2020 तक नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में व्यवसाय संचालन एवं दुकान खोलने की अनुमति होगी। कलेक्टर एस एन राठौर ने इस संबंध में एसडीएम खड़गवां-चिरमिरी एवं आयुक्त, नगर निगम चिरमिरी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये और रहे देश प्रदेश की खबरों से अपडेट
कांकेर–
जिले के आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में कांकेर जिले में नोवल कोरोना वायरस से प्रभावित मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री के.एल.चौहान द्वारा 21 जुलाई की रात्रि 12 बजे से कांकेर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ कर अन्य समस्त गतिविधियाें पर प्रतिबंध लगाया जायेगा ।
रायपुर में 22 जुलाई से 29 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान शहर में कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे। उसी तरह कांकेर में भी 21 जुलाई की मध्य रात्रि से लॉकडाउन लगने जा रहा है। रायपुर में शहरी इलाकों में लॉकडाउन रहेगा, वहीं ग्रामीण इलाकों को इससे छूट रहेगी। जिला प्रशासन ने रायपुर और वीरगांव में एक साथ लॉकडाउन का फैसला लिया है। मंगलवार की रात 11 बजे से 29 जुलाई सुबह 6 बजे तक के लिए आदेश जारी किया गया है। हालांकि परिस्थिति के अनुरूप इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया जायेगा ।