नईदिल्ली।वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शनिवार (3 मई) को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने 1 जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी कानून के तहत करों की दर के बारे में जानकारी दी। जीएसटी परिषद द्वारा करीब 1,200 वस्तुओं और 500 सेवाओं की दरों को अंतिम रूप दिया गया है। जीएसटी लागू होने के बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी (सीवीडी), स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम (एसएडी), वैट / सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मनोरंजन टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लक्ज़री टैक्स खत्म हो जाएंगे। जेटली ने जिन दरों का ऐलान किया उनमे
– रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के तहत बिकने वाले पैकेज्ड फूड पर 5 फीसदी
– 500 रुपए से कम के फुटवियर पर 5 फीसदी
– 500 से ज्यादा के फुटवियर पर 18 फीसदी कर
– बीड़ी पत्तियों पर 18 फीसदी कर, सेस नहीं
– सोने पर 3 फीसदी कर
– कड़े सोने पर 0.3 फीसदी कर
– कॉटन व नेचुरल फाइबर पर 5 फीसदी कर
– 1000 रुपए से कम के कपड़ों पर 5 फीसदी कर
– मानव-निर्मित ऊन पर 18 फीसदी कर
– सभी तरह के बिस्कुट पर 18 फीसदी कर
सिल्क और जूट को ‘निल’ कैटेगरी में रखा गया है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 11 जून को होगी।