रायपुर।जिला महासमुंद अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 53 से लगे हुए ग्रामों में साकरा तक ग्राम लहरौद में शासकीय जमीन को अन्य व्यक्तियों के नाम से दर्ज किए जाने की दो शिकायतें कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पिथौरा को प्राप्त हुई।यह जानकारी राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एक सवाल के लिखित उत्तर में दी।विनोद सेवालाल चंद्राकर ने जानना चाहा कि जिला महासमुंद अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 53 लगे हुए ग्रामों में साकरा तक शासकीय जमीन को अन्य व्यक्तियों के नाम से दर्ज किए जाने की कितनी शिकायतें राजस्व कार्यालयों को प्राप्त हुई? कार्यालय अनुसार जानकारी देखें प्राप्त शिकायतों में कितनी शिकायतों की जांच की गई?सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने यहां क्लिक करे
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जांच के बाद परिणाम क्या रहा?प्राप्त शिकायतों में जांच के बाद यदि शिकायत सही पाई गई तो कौन-कौन अधिकारी और व्यक्ति दोषी है?इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई यदि नहीं तो क्यों और कब तक कार्रवाई की जाएगी?
जिसके जवाब में राजस्व मंत्री ने बताया कि जिला महासमुंद अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 53 से लगे हुए ग्रामों में सांकरा तक ग्राम लहरौद की शासकीय जमीन को अन्य व्यक्तियों के नाम से दर्ज किए जाने की शिकायतें कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पिथौरा को प्राप्त हुई।
कार्यालय अनुभाग अधिकारी पिथौरा को प्राप्त शिकायतों में दोनों ही शिकायतों की जांच की गई।शिकायत सही पाई गई।प्रथम शिकायत में बेंजामिन सिक्का तत्कालीन पटवारी एवं व्यक्ति शिवकुमार तिवारी,सेतराम सोनवानी, रामेश्वर चौहान,घांसी प्रजापति दोषी पाए गए एवं द्वितीय शिकायत में व्यक्ति लक्ष्मीनारायण अग्रवाल और बेंजामिन एक्का तत्कालीन पटवारी दोषी पाए गए।
थाना पिथौरा में उपरोक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 65/17 धारा 420, 467,468, 471,34 भादवी एवं 62/18 धारा 420,34 भादवि पंजीबद्ध कर पुलिस करवाई की गई है.