बिलासपुर—बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए वीरगांव नगर निगम के वार्ड क्रमांक-35 के पूर्व निर्वाचित घोषित निर्दलीय पार्षद सच्चिदानंद तिवारी को राहत दी है। सच्चिदानंद तिवारी के निर्वाचन को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। बाद में कांग्रेसी प्रत्याशी संतोष साहू को दिए गए विजयी प्रमाणपत्र के प्रभाव और प्रचलन पर आगामी आदेश तक के लिए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
मालूम हो कि निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद तिवारी को सबसे पहले जीत का प्रमाणपत्र दिया गया था। बाद में निर्वाचन अधिकारी ने एक अन्य संशोधित निर्वाचन प्रामणपत्र को जारी कर कांग्रेस के संतोष साहू को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। सच्चिदानंद तिवारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि संशोधित निर्वाचन प्रमाणपत्र को जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। एक बार सर्टिफिकेट जारी करने के बाद संशोधन की अगर आवश्यकता भी हुई तो एक ईमानदार प्रयास के तहत पहले पूर्व निर्वाचित घोषित प्रत्याशी को नोटिस जारी कर सूचना देनी चाहिए थी। निर्वाचन आयोग ने ऐसा नहीं किया। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में निर्वाचन याचिका की प्रक्रिया को पालन ना करने का भी जिक्र किया है।