बिलासपुर—हाईकोर्ट ने आज एक जनहित याचिका पर रायपुर स्थित शंकरनगर क्षेत्र के सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को हटाने का आदेश दिया है। शासन को निर्देश दिया है कि छः महीने के भीतर सरकारी जमीन को कब्जे में लिया जाए। बेजाकब्जाधारियों को अपने पक्ष को रखने का अवसर भी दिया जाए।
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बिलासपुर हाईकोर्ट की डीविजन बेंच में समाजिक कार्यकर्ता शैरून्निसा फरिस्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से रायपुर शंकरनगर स्थित सरकारी जमीन को बेजाकब्जाधारियों से मुक्त कराने को कहा है।
शैरून्निसा ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट को बताया था कि रायपुर के शंकरनगर स्थित सरकारी जमीन पर पैसे वालों ने कब्जा कर लिया है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में शासन को आदेश देकर मामले रिपोर्ट पेश करने को कहा था।
आज सुनवाई के दौरान शासन ने बताया कि शंकरनगर क्षेत्र की सरकारी जमीन खसरा नम्बर 570 और 571 पर लोगों ने कब्जा किया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्यामाचरण शु्क्ल को भी जमीन अलाट किया गया है। सरकारी जमीन पर कभी बड़े और छोटे झाड़ के जंगल थे।
हाईकोर्ट की डीबी ने सुनवाई के बाद शासन को आदेश दिया है कि छःमहीने के भीतर बेजाकब्जाधारियों को हटाया जाए। सरकारी जमीन को अपने नाम करे। कोर्ट ने बेजाकब्जाधारियों को सुनवाई का मौका देने को भी कहा है।