बिलासपुर—-चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी कर पंच सरपंच पद के लिए पांचवी और आठवीं पास होना अनिवार्य कर दिया है।जो इन शर्तों को पूरा नहीं करेंगें उन्हें चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होगी।
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पंच सपरंप पद के लिए शिक्षित होना अनिवार्य होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत पंच प्रत्याशियों को कम से कम 5 वीं पास होना जरूरी है।पंचायत अधिनियम के अनुसार पंच के उपर पद के लिए 8 वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना होना अनिवार्य कर दिया गया है।
शासन के अनुसार यह प्रावधान पूर्व निर्वाचित पदाधिकारियों के लिए लागू नहीं होगा । वर्तमान पंचायत उप निर्वाचन 2016 अधिनियम के प्रावधानों को आयोग ने जारी किया है।
कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अन्बलगन पी. ने जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारियों, तहसीदारों, अनुविभागीय अधिकारियों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शासन के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही का निर्देश दिया है।