शिक्षकों के तबादले में कर दी ऐसी गलती ..….. कलेक्टर ने DEO को थमाया नोटिस, दो दिन के भीतर मांगा जवाब

Shri Mi
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इस प्रकार बिना जॉच पड़ताल किए एक ही शिक्षक का दोबारा उसी स्थान पर स्थानंातरण हेतु प्रस्तावित कर नस्ती प्रस्तुत की गई। जो सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से कहा है कि अपना जवाब पत्र प्राप्ति के दो दिवस के अंदर प्रस्तुत करें, अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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