बिलासपुर।प्रदेश के शिक्षा कर्मियों की सालों पुरानी एक मांग ट्रांसफर नीति लगभग पूरी हो गई है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवम् प्रशासनिक सवर्ग)भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के प्रकाशन के पश्चात शिक्षक (ई एल बी/टी एल बी )सवर्ग कर्मचारी अब स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो गए है ।एक विभाग में एक ही भर्ती और पदोन्नति एवम् क्रमोन्नति के नियमो के साथ साथ अनुकम्पा नियुक्ति सहित स्थानांतरण निति भी लागु होगी ।CGWALL.COM के WhatsApp GROUP से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
अब शिक्षक(एल बी)सवर्ग के कर्मचारियों को राज्य शासन दुवरा समय समय पर जारी स्थानांतरण निति लागु होगी ।ई एल बी का स्थनांतरण स्कूल शिक्षा विभाग के शालाओ में तथा टी एल बी का आदिम जाति कल्याण विभाग के शालाओं में स्थानांतरण हो सकेंगे ।अतः राज्य शासन की स्थनांतरण निति ज्यो के त्यों शिक्षक (ई एल बी/टी एल बी )सवर्ग पर भी लागु होंगे । नियमो के मुताबिक अब शिक्षको सरकार सरगुजा से बस्तर और बस्तर से सरगुजा, गरियाबंद से कोरिया,राजनांदगांव से रायगढ़ और रायपुर से बिलासपुर कही भी किसी भी छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में भेजा सकती है या स्वंय के व्यव पर ट्रान्सफर हो सकता है।