शिक्षाकर्मियों को पूर्व सेवा की गणना कर मिलेगा क्रमोन्नति / समयमान वेतनमान, MP सरकार ने का आदेश जारी ,छत्तीसगढ़ में भी उठी मांग

Shri Mi
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बिलासपुर।मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने अध्यापक सवर्ग से स्कूल शिक्षा विभाग में सविलियन किये शिक्षको को पूर्व सेवा की गणना कर पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतन देने का आदेश कर दिया है।जिसके बाद छत्तीसगढ़ के शिक्षक अब लामबंद होना शुरू कर दिए है।छ .ग.व्यख्याता(पं/एल बी)संघ  के प्रांताध्यक्ष कमलेश्वर सिंह ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया किमध्यप्रदेश के आदेश से यह सिद्ध हो गया है की एक विभाग से दूसरे विभाग में संविलयन कर्मचारियों की पूर्व सेवा की गणना कर पदोन्नति /क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान में उच्चतर वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है । छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 233/वित्त/नियम/चार/09 दिनांक10अगस्त 2009 के अनुसार सीधी भर्ती के पद पर एक विभाग से दूसरे विभाग में संविलयन होने पर पूर्व विभाग की सेवा की गणना कर समयमान वेतनमान का लाभ दिया जायेगा का स्पष्ट आदेश है ।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

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कमलेश्वर सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी आदेशो का हवाला देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन समान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक ऍफ़ -10-1/2006/1-3दिनांक 10-3-2017 के अनुसार सहायक शिक्षक ,शिक्षक तथा व्यख्याता  को एक ही पद में 10 वर्ष पूर्ण करने पर प्रथम,उच्चतर समयमान वेतनमान 20 वर्ष में दुवितीय उच्चतर समयमान वेतनमान देने के आदेश है।

उन्होंने बताया कि  छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने पत्र क्रमांक ऍफ़ -12-17/2018/20-दो दि.07.32019 एवं दिनांक 6.4.2019 में  शिक्षक (पं/ननि) को जो स्कूल शिक्षा विभाग में संविलयन से पूर्व  तत्समय प्राप्त वेतनमान के अनुसार  समयमान वेतनमान का लाभ देकर रिवाइज्ड एल पी सी जारी करने के निर्देश दिए है।

परन्तु पंचायत नगरीय निकाय के अधिकारी समयमान वेतनमान  में उच्चतर वेतनमान का लाभ देने में हील हवाला कर रहे है। यहाँ तक कि  छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणो पर आदेश पारित किया है कि शिक्षक (पं/ननि) 8 वर्ष में स्कूल शिक्षा विभाग में सविलियन हो गया है और पूर्व सेवा की गणना कर एक ही पद में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। उन्हें प्रथम क्रमोन्नति /समयमान वेतनमान में उच्चतर वेतनमान प्राप्त करने की पात्रता है ।

शासन के एक और आदेश का हवाला देते हुए बताया कि संयुक्त संचालक पंचायत संचालनालय इंद्रावती भवन रायपुर ने एक न्यायालयीन प्रकरण का हवाला देते हुए अपने पत्र क्रमांक पंचा/न्याया/2019/121 दिनांक 1.6.2019 में भी समयमान (उच्चतर वेतनमान) में वेतन निर्धारण कर एल पी सी एवं एरियर्स राशि प्रदान करने के निर्देश दिए है इसके बावजूद भी शिक्षक (पं/ननि)सवर्ग को प्रथम समयमान वेतनमान में उच्चतर वेतनमान का वेतन बैंड एवम् ग्रेड पे की गणना कर रिवज्ड एल पी सी जारी नही की जा रही है ।

जिला एवम् जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उच्च न्यायालय के निर्णय का भी उलघ्घन कर न्यायालय की अवमानना कर रहे है ।

कमलेश्वर सिंह ने बताया कि मध्यप्रेदश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक सवर्ग को  पूर्व सेवा की गणना कर पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान देने स्पष्ट आदेश का छ .ग.व्यख्याता(पं/एल बी)संघ ने स्वागत किया है।

और यह मांग की है कि  छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग भी 1998 से नियुक्त शिक्षक (पं/ननि) को पूर्व सेवा की गणना कर 10 वर्ष की तिथि में प्रथम एवं 20 वर्ष पूर्ण करने वालो को द्वितीय उच्चतर समयमान वेतनमान  का वेतन बैंड एवं ग्रेड पे देने के स्पष्ट आदेश करें ।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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