शिक्षाकर्मी- नगरीय निकाय के भर्ती नियम प्रकाशित,आठ साल की सेवा के बाद संविलियन का प्रावधान

Shri Mi
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परिपत्र,सामान्य प्रशासन विभाग,पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी,मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह,केबिनेट,रायपुर।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने शिक्षाकर्मी भर्ती के लिए राजपत्र का प्रकाशन कर दिया है।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से शुक्रवार को सभी आयुक्त नगर पालिका निगम,मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।जिसमे उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग नियम 2018 अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में 14.12.2018 को प्रकाशित हो चुकी हैं।जिसके तहत 8 वर्ष के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का प्रावधान है।राजपत्र में 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षा कर्मियों को नियमित करने के साथ साथ अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है, जिसमे अनिवार्य योग्यता के साथ साथ बीएड/डीएड और टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सीजीवालडॉटकॉम के whatsapp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
सात वर्ष तक की सेवा अवधि व सात से आठ वर्ष के बीच सेवा अवधि वालो के वेतन मान में
–>व्याख्याता (नगरीय निकायों) सात वर्ष तक कि सेवा अवधि वालो का वेतनमान 5300-150-8300 सात से आठ वर्ष के बीच सेवा अवधि वालों का वेतनमान 7000-200-30000+4500 अध्यापन भत्ता।
–>शिक्षक नगरीय निकायों सात वर्ष तक कि सेवा अवधि वालो का वेतनमान 4500-125-7000, सात से आठ वर्ष के बीच सेवा अवधि वालों का वेतनमान 6000-175-25000+3500 अध्यापन भत्ता
–>सहायक शिक्षक नगरीय निकाय सात वर्ष तक कि सेवा अवधि वालो का वेतनमान 3800-100-5800,सात से आठ वर्ष के बीच सेवा अवधि वालों का वेतनमान 5000-150-20000+2500 अध्यापन भत्ता होगा। पढ़िये छत्तीसगढ़ शिक्षक नगरीय निकाय संवर्ग नियम 2018
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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