अभनपुर।विकासखंड शिक्षा अधिकारी अभनपुर की ओर से सभी प्राचार्यो,शासकीय हाई स्कूल,हायर सेकेंडरी स्कूल समस्त संकुल समन्वयक विकासखंड अभनपुर को एक पत्र जारी किया गया है।उस पत्र में कहा गया है कि शिक्षक पंचायत नगरी निकाय अंतर्गत कार्यरत पति-पत्नी प्रकरण में भुगतान किए जा रहे मकान किराया भुगतान के संबंध में जानकारी मांगी गई है।पत्र में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा 6 जुलाई के आदेशानुसार शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय का शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। वर्तमान में शिक्षक LB को 2 महीने जुलाई और अगस्त का वेतन भुगतान किया जा चुका है।
वर्तमान में विकासखंड में ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं।जिनमें दोनों पति-पत्नी एक ही विकासखंड में कार्यरत हैं तथा दोनों कर्मचारी मकान किराया भत्ता का लाभ ले रहे हैं।जबकि शासन के नियमानुसार दो कर्मचारी में से किसी एक को ही मकान किराया भत्ता की पात्रता होती है।अतः पत्र में कहा गया है कि आपके संस्था संकुल अधीनस्थ आने वाले ऐसे शिक्षक जिनमें पति-पत्नी दोनों एक ही विकासखंड में कार्यरत हैं। और दोनों को मकान किराया भत्ता का लाभ मिल रहा है।तो ऐसे शिक्षक की जानकारी तीन दिवस के अंदर देवें ताकि किसी एक कर्मचारी का मकान किराया भत्ता रोके जाने की कार्रवाई की जा सके।