भोपाल।मध्यप्रदेश के आयुक्त, स्वास्थ्य फैज अहमद किदवई ने शॉपिंग मॉल में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं फैलाव की रोकथाम के मद्देनजर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। किदवई के जारी निर्देशों में कहा गया है कि केवल कंटेनमेंट के बाहर स्थापित शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। मॉल में गेम जोन, बच्चों के खेलने का क्षेत्र तथा सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। शॉपिंग मॉल प्रबंधक को सेनेटाइजर डिस्पेंचर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
मॉल में मॉस्क पहनकर केवल लक्षणरहित ग्राहकों एवं कर्मचारियों को आने की अनुमति दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिये निशान लगाने होंगे। होम डिलेवरी वाले स्टॉफ को भी हेल्थ चेकअप के बाद ही होम डिलेवरी करने की अनुमति दी गई है।