संत कुमार ने कहा…सुप्रीम कोर्ट में कलेक्टर ने माना..जोगी आदिवासी नहीं…फिर देरी क्यों

BHASKAR MISHRA
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SANT NETAMबिलासपुर— संत कुमार नेताम ने बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि हाईपावर कमेटी के निर्णय पर राज्य सरकार के एक्जीक्यूटि एक्शन ले सकता है।तो  कलेक्टर जोगी की जाति को लेकर निर्णय लेने में देरी क्यो कर रहे हैं। जबकि 2008 में कलेक्टर बिलासपुर भी जोगी की जाति को लेकर इन्टपिनर हैं। उन्होने शपथ पत्र में कहा है कि जोगी आदिवासी नहीं है।

                         संत कुमार नेताम ने सीजी वाल को बताया कि साल 2008 में कलेक्टर बिलासपुर ने सुप्रीम कोर्ट में 4069 में इन्टरपिनर हैं। उन्होने शपथ पत्र में बताया है कि जोगी आदिवासी नहीं है। हाईपावर कमेटी गठन के समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी के निर्णय पर सरकार और सरकार का एक्जीक्यूटिव निर्णय लेगा। बावजूद इसके कलेक्टर ने अभी तक जोगी की जाति सर्टीफिकेट को निरस्त नहीं किया है।

                                                 नेताम ने बताया कि जब इन्टपिनर में कलेक्टर ने जोगी को आदिवासी नहीं होना माना है। हाईपावर कमेटी ने भी ऐसा ही कहा है। ऐसे में जोगी की जाति सर्टिफिकेट को निरस्त करने में कलेक्टर को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जानबूझकर मामले को लटकाया जा रहा है। सीधा कहूं तो जोगी को बचाया जा रहा है। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हू।

    संत कुमार के अनुसार आयोग ने कलेक्टर को दूसरी बार नोटिस थमाया है। मेरे पास नोटिस की कापी भी है। लेकिन कलेक्टर अभी तक आयोग के सामने पेश नहीं हुए हैं। ना ही उन्होने जवाब ही दिया है।

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