रायपुर।संपत्ति कर भुगतान में विशेष छूट को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टर, आयुक्त नगर पालिका निगम, और सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत को पत्र जारी किया है। एचआर दुबे अवर सचिव, के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि करदाताओं को संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 15 मई की गई थी।संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि 15 दिवस की विशेष छूट प्रदान करते हुए अब 31 मई निर्धारित की गई है। कार्यालय में आकर नागरिकों द्वारा संपत्ति कर के भुगतान की स्थिति में फिजिकल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्ति कर की वसूली की जाए और नागरिकों को आनलाइन भुगतान के लिए प्रेरित करने की बात कही गई है.सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
संपत्ति कर जमा करने की छूट सीमा 31 मई तक बढ़ाई गई ,नगरीय प्रशासन विभाग का आदेश जारी
Join Our WhatsApp Group Join Now
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर