संविलयनःअहम् सवाल-शिक्षाकर्मी सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे या नहीं,कमलेश्वर सिंह बोले-8 साल से कम सेवा वालों के साथ हुआ अन्याय

Chief Editor
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रायपुर।छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की ओर से शिक्षा कर्मियों के संविलयन पर मुहर लगाए जाने के बाद से शिक्षा कर्मी संगठन के नेताओँ की प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं। जिसमें संविलयन की प्रक्रिया के लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एक अहम् सवाल यह भी है कि नए संवर्ग में शिक्षा विभाग के अधीन किए जा रहे शिक्षा कर्मी सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे या नहीं। साथ ही यह मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि सरकार को 8 वर्ष का बंधन समाप्त कर सभी शिक्षा कर्मियों का संविलयन करना था।छत्तीसगढ़ व्याख्याता ( पंचायत ) संघ के प्रांताध्यक्ष कमलेश्वर सिहं ने एक बयान में कहा है कि 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वालो को शिक्षा विभाग के अधीन किया गया उनका स्वागत  है। परन्तु 8 वर्ष से कम सेवा वालों को ना संविलयन ना सातवां वेतन मान दिया गया ।  छ.ग.व्यख्याता (पं)संघ एवम् एकता मंच इसकी  निंदा करता है ।
कमलेश्वर सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन मंत्रिमंडल ने 18 जून को प्रस्ताव पारित कर शिक्षा कर्मियो को स्कूल शिक्षा में नए केडर का नाम देकर उसके अधीन कर दिया है।जिसमे शासकीय शिक्षको के समान सातवां वेतनमान भत्ते ,अन्य सुविधाये ,अनुकम्पा नियुक्ति ,पदोन्नति ,स्थांतरण निति का लाभ मिलने का उल्लेख किया है। परन्तु बहुत सारे बिन्दुओ के सम्बध में स्पष्टीकरण नही किया है  ।जैसे शासकीय कर्मचारी माने जायेंगे या नही ,शासकीय शिक्षको के समान वेतन देयक तैयार कर वेतन दिया जाये , भूतलक्षी प्रभाव से समयमान/क्रमोन्नत वेतन के आधार पर वेतन पुनरीक्षण करने,वरिष्ठता का निर्धारण कैसे होगा ।शिक्षा विभाग  के कितने प्रतिशत प्रधान पाठक एवम् प्राचार्य पद पर शिक्षक(एलबी)सवर्ग की पदोन्नति की जायेगी ।क्रमोन्नत वेतनमान में वेतनमान की पात्रता कितने वर्ष में होगी ,वेतन की कुल परिलब्धि का सी पी एस  कटौती होगी की नही ,2013में वेतन निर्धारण  में उत्पन्न वेतन विसंगति को दूर किया जायेगा या नही ,के सम्बद्ध में कोई बिंदु नही है ।
उन्होने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक(एलबी )सवर्ग में पदोन्नत वर्ग 02 एवम् वर्ग 01 को कितने वर्ष की सेवा में संविलयन किया जायेगा तथा वर्ग 03 से सीधे वर्ग 01 में सीधी भर्ती वालो को किस फार्मूला में सविलियन किया जायेगा  । क्योकि इसकी सेवा की गणना समतुल्य वेतन मान ने वेतन निर्धारण के लिए ही लागू होगा पदोन्नति एवम् संविलयन में लागू नही होगा ।
उन्होने कहा कि सबसे बड़ी दुखद बात ये है कि 08 वर्ष की कम सेवा वालों के लिए ना  संविलयन  की घोषणा की है और ना ही वेतन वृद्धि अर्थात शासकीय के समतुल्य वेतनमान की । अतः हम सबके लिए संविलयन लेने का कोई मतलब नही है क्योकि हमारे ही साथ हमारी संस्था ने कार्य करने वालों को कोई लाभ देने का निर्णय नही लिया है। इनकी लड़ाई हम सब लड़ेंगे ।
छ.ग.व्यख्याता((पं) संघ के प्रान्ताध्यक्ष एवम् संचालक एकता मंच के कमलेश्वर सिंह ने मांग की है इसमें उठाये गए सारे बिंदुओ को स्पष्ट किया जाये तथा 8 वर्ष की कम सेवा अवधि वालो का वेतन वर्तमान वेतन से ढाई गुणा बढ़ाई जाये। शिक्षक(एलबी)के स्थान पर शिक्षक (कनिष्ठ )संवर्ग रख दिया जाये तथा नियमित शिक्षक को शिक्षक(वरिष्ठ) संवर्ग माना जाये ।
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