बिलासपुर—दिल्ली. छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिवों के लाभ के पद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जानकारी मांगी है। मामले को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता राजेश चौबे ने कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस भेजकर जानकारी देने को कहा है।
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दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिवों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट राजेश चौबे उच्चत्तम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
मामलू हो कि प्रदेश में सरकार ने 11 संसदीय सचिव बनाए हैं। सभी संसदीय सचिवों को कुछ शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार को राहत दी थी। निर्णय से संतु्ष्ट नहीं होने पर आरटीआई कार्यकर्ता राकेश चौबे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के साथ ही हाईकोर्ट से जवाब तलब किया है।
सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा , जस्टिस चन्द्रचूर्ण , ए.के खान्डलूकर की बैंच ने सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ संसदीय सचिवों के नियुक्त मामले को लेकर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आर्डर और 70 लाख रूपए के अनुदान मामले पर भी नोटिस जारी किया है ।